The Cantonments Act, 2006 299अध्याय XIV · Removal and Exclusion from Cantonmnets and Suppression of Sexual Immorality
धारा 299 · वेश्यालयों और वेश्याओं को हटाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर या बोर्ड को सूचना मिलती है कि छावनी में कोई भवन वेश्यालय या वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, जिसमें प्राप्त सूचना का सार स्पष्ट हो, भवन के मालिक, पट्टेदार, किरायेदार या कब्जेदार को स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने समक्ष या बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है। यदि स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर या बोर्ड सूचना की सत्यता से संतुष्ट हो, तो वह लिखित आदेश द्वारा मालिक, पट्टेदार, किरायेदार या कब्जेदार को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन का ऐसा उपयोग बंद करने का निर्देश दे सकता है।
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