The Cantonments Act, 2006 121अध्याय VI · Cantonment fund and cantonment development fund
धारा 121 · बोर्ड को धन उधार लेने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई बोर्ड इस संबंध में पारित प्रस्ताव द्वारा समय-समय पर किसी अन्य बोर्ड से पारस्परिक सहमति की शर्तों पर इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली योजनाओं या परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि उधार ले सकता है।
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