The Cantonments Act, 2006 52अध्याय III · Control
धारा 52 · निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार या जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, कमांड या महानिदेशक या प्रधान निदेशक, सरकार की सेवा में किसी भी व्यक्ति को किसी बोर्ड के कार्यालय के किसी विभाग, या बोर्ड द्वारा किए गए किसी सेवा या कार्य, या बोर्ड से संबंधित किसी वस्तु का निरीक्षण या जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, और बोर्ड और उसके अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त व्यक्ति को बोर्ड के परिसर और संपत्ति तथा सभी अभिलेखों, खातों और अन्य दस्तावेजों तक उचित समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे, जिनका निरीक्षण वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।
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