The Cantonments Act, 2006 152अध्याय VIII · Burial and burning grounds
धारा 152 · दफन या दाह संस्कार स्थल को बंद करने का आदेश देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई बोर्ड स्थानीय जाँच करने या करवाने के बाद इस राय का हो कि छावनी में कोई कब्रिस्तान या श्मशान घाट आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए आपत्तिजनक या उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गया है, तो वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से लिखित नोटिस द्वारा ऐसे घाट के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से उसे बंद करने का निर्देश दे सकता है।
(2) जहां केंद्र सरकार उपधारा (1) के तहत किसी नोटिस को जारी करने की मंजूरी देती है, वहां वह उन शर्तों की घोषणा करेगी जिन पर दफन या श्मशान भूमि को फिर से खोला जा सकता है, और ऐसी घोषणा की एक प्रति नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।
(3) जहां केंद्र सरकार ऐसे किसी नोटिस को जारी करने की मंजूरी देती है, वहां वह छावनी निधि के व्यय पर एक नया दफन या श्मशान भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता रखेगी, या यदि संबंधित समुदाय एक नया दफन या श्मशान भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार छावनी निधि से उसी की लागत के लिए अनुदान देने की आवश्यकता रखेगी।
(4) किसी शव को किसी ऐसे श्मशान घाट में दफनाया या जलाया नहीं जाएगा जिसके संबंध में इस धारा के तहत जारी किया गया नोटिस वर्तमान में लागू हो।
(2) जहां केंद्र सरकार उपधारा (1) के तहत किसी नोटिस को जारी करने की मंजूरी देती है, वहां वह उन शर्तों की घोषणा करेगी जिन पर दफन या श्मशान भूमि को फिर से खोला जा सकता है, और ऐसी घोषणा की एक प्रति नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।
(3) जहां केंद्र सरकार ऐसे किसी नोटिस को जारी करने की मंजूरी देती है, वहां वह छावनी निधि के व्यय पर एक नया दफन या श्मशान भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता रखेगी, या यदि संबंधित समुदाय एक नया दफन या श्मशान भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार छावनी निधि से उसी की लागत के लिए अनुदान देने की आवश्यकता रखेगी।
(4) किसी शव को किसी ऐसे श्मशान घाट में दफनाया या जलाया नहीं जाएगा जिसके संबंध में इस धारा के तहत जारी किया गया नोटिस वर्तमान में लागू हो।
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