The Cantonments Act, 2006 38अध्याय III · Employees
धारा 38 · छावनी क्षेत्र के कर्मचारी को लोक सेवक माना जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, स्थायी या अस्थायी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 2 के खंड (सी) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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