The Cantonments Act, 2006 139अध्याय VIII · Conservancy and sanitation
धारा 139 · कारखानों आदि में स्वच्छता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकार की ओर से या अन्यथा, छावनी में दस से अधिक कामगारों या श्रमिकों को नियोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और बाजार, विद्यालय, रंगमंच या अन्य सार्वजनिक स्थल का प्रबंधन या नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस तथ्य की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देगा, और ऐसे शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराएगा, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले सफाईकर्मियों की संख्या को नियोजित करेगा, और शौचालयों और मूत्रालयों को साफ-सुथरा और उचित स्थिति में रखने की व्यवस्था करेगा।
बशर्ते कि इस धारा की कोई बात उस कारखाने के मामले में लागू नहीं होगी जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) लागू होता है।
बशर्ते कि इस धारा की कोई बात उस कारखाने के मामले में लागू नहीं होगी जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) लागू होता है।
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