The Cantonments Act, 2006 79अध्याय V · Assessment list
धारा 79 · मूल्यांकन सूची में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी समय मूल्यांकन सूची में संशोधन कर सकता है--
(क) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़कर या हटाकर जिसका नाम जोड़ा जाना चाहिए था या हटाया जाना चाहिए था; या
(ख) किसी ऐसी संपत्ति को जोड़कर या हटाकर जिसे जोड़ा जाना चाहिए था या हटाया जाना चाहिए था; या
(ग) प्रशासन या करदाताओं की ओर से धोखाधड़ी, दुर्घटना या गलती के कारण गलत तरीके से मूल्यांकित या निर्धारित संपत्ति पर मूल्यांकन में परिवर्तन करके; या
(घ) किसी ऐसी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करके जिसका मूल्य बढ़ गया हो; या
(ई) अधिभोगी द्वारा देय कर के मामले में, अधिभोगी का नाम बदलकर:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी संशोधन के कारण उस वर्ष के प्रारंभ से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई कर या कर में वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जिस वर्ष में मूल्यांकन किया जाता है।
(2) उपधारा (1) के तहत कोई संशोधन करने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी संशोधन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक महीने का नोटिस देगा कि वह संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
(3) ऐसे किसी संशोधन में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति नोटिस में निर्धारित समय से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, और उसे स्वयं या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उसी के समर्थन में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(क) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़कर या हटाकर जिसका नाम जोड़ा जाना चाहिए था या हटाया जाना चाहिए था; या
(ख) किसी ऐसी संपत्ति को जोड़कर या हटाकर जिसे जोड़ा जाना चाहिए था या हटाया जाना चाहिए था; या
(ग) प्रशासन या करदाताओं की ओर से धोखाधड़ी, दुर्घटना या गलती के कारण गलत तरीके से मूल्यांकित या निर्धारित संपत्ति पर मूल्यांकन में परिवर्तन करके; या
(घ) किसी ऐसी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करके जिसका मूल्य बढ़ गया हो; या
(ई) अधिभोगी द्वारा देय कर के मामले में, अधिभोगी का नाम बदलकर:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी संशोधन के कारण उस वर्ष के प्रारंभ से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई कर या कर में वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जिस वर्ष में मूल्यांकन किया जाता है।
(2) उपधारा (1) के तहत कोई संशोधन करने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी संशोधन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक महीने का नोटिस देगा कि वह संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
(3) ऐसे किसी संशोधन में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति नोटिस में निर्धारित समय से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, और उसे स्वयं या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उसी के समर्थन में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
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