The Cantonments Act, 2006 224अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 224 · परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइप और नालियां बिछाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी परिसर में जल आपूर्ति और जल निकासी का एकमात्र या सबसे सुविधाजनक साधन किसी अन्य व्यक्ति की अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली बिछाना या ले जाना है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखित आदेश द्वारा परिसर के स्वामी को ऐसी अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली बिछाने या ले जाने के लिए अधिकृत कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश देने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अचल संपत्ति के स्वामी को इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित समय के भीतर यह कारण बताने का उचित अवसर देगा कि आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए:
इसके अलावा, परिसर के स्वामी को उस संपत्ति में उपयोग के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली रखी या ले जाई गई हो।
(2) उपधारा (1) के तहत आदेश दिए जाने पर, परिसर का स्वामी, ऐसा करने के अपने इरादे की उचित सूचना देने के बाद, सहायकों और कामगारों के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अचल संपत्ति पर पाइप या नाली बिछाने के उद्देश्य से, ऐसी अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली बिछाने के उद्देश्य से या उसकी मरम्मत करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत पाइप या नाली बिछाने या ले जाने में अचल संपत्ति को यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचाई जाएगी और परिसर के स्वामी को—
(क) पाइप या नाली को यथासंभव कम से कम विलंब के साथ स्थापित या स्थानांतरित करवाना;
(ख) ऐसी पाइप या नाली बिछाने या ले जाने के उद्देश्य से खोदी गई, तोड़ी गई या हटाई गई किसी भी भूमि को अपने खर्च पर और यथासंभव कम से कम विलंब के साथ भरना, पुनर्स्थापित करना और ठीक करना; और
(ग) अचल संपत्ति के स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा देना, जिसे ऐसे पाइप या नाली को बिछाने या ले जाने के कारण नुकसान हुआ हो।
(4) यदि अचल संपत्ति का स्वामी, जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार इस धारा के तहत कोई पाइप या नाली बिछाई गई हो या ले जाई गई हो, जबकि ऐसी अचल संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं हुआ था, ऐसी संपत्ति पर कोई भवन बनाना चाहता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, परिसर के स्वामी को पाइप या नाली को बंद करने, हटाने या मोड़ने के लिए इस प्रकार से निर्देश देगा जैसा कि वह अनुमोदित करेगा और अचल संपत्ति को इस प्रकार भरने, पुनर्स्थापित करने और ठीक करने के लिए कहेगा जैसे कि पाइप या नाली उसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार नहीं बिछाई गई थी या ले जाई गई थी:
बशर्ते कि ऐसी कोई भी मांग तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में प्रस्तावित भवन के निर्माण या उसके सुरक्षित उपयोग के लिए पाइप या नाली को बंद करना, हटाना या मोड़ना आवश्यक या उचित न हो।
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश देने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अचल संपत्ति के स्वामी को इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित समय के भीतर यह कारण बताने का उचित अवसर देगा कि आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए:
इसके अलावा, परिसर के स्वामी को उस संपत्ति में उपयोग के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली रखी या ले जाई गई हो।
(2) उपधारा (1) के तहत आदेश दिए जाने पर, परिसर का स्वामी, ऐसा करने के अपने इरादे की उचित सूचना देने के बाद, सहायकों और कामगारों के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अचल संपत्ति पर पाइप या नाली बिछाने के उद्देश्य से, ऐसी अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली बिछाने के उद्देश्य से या उसकी मरम्मत करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत पाइप या नाली बिछाने या ले जाने में अचल संपत्ति को यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचाई जाएगी और परिसर के स्वामी को—
(क) पाइप या नाली को यथासंभव कम से कम विलंब के साथ स्थापित या स्थानांतरित करवाना;
(ख) ऐसी पाइप या नाली बिछाने या ले जाने के उद्देश्य से खोदी गई, तोड़ी गई या हटाई गई किसी भी भूमि को अपने खर्च पर और यथासंभव कम से कम विलंब के साथ भरना, पुनर्स्थापित करना और ठीक करना; और
(ग) अचल संपत्ति के स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा देना, जिसे ऐसे पाइप या नाली को बिछाने या ले जाने के कारण नुकसान हुआ हो।
(4) यदि अचल संपत्ति का स्वामी, जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार इस धारा के तहत कोई पाइप या नाली बिछाई गई हो या ले जाई गई हो, जबकि ऐसी अचल संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं हुआ था, ऐसी संपत्ति पर कोई भवन बनाना चाहता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, परिसर के स्वामी को पाइप या नाली को बंद करने, हटाने या मोड़ने के लिए इस प्रकार से निर्देश देगा जैसा कि वह अनुमोदित करेगा और अचल संपत्ति को इस प्रकार भरने, पुनर्स्थापित करने और ठीक करने के लिए कहेगा जैसे कि पाइप या नाली उसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार नहीं बिछाई गई थी या ले जाई गई थी:
बशर्ते कि ऐसी कोई भी मांग तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में प्रस्तावित भवन के निर्माण या उसके सुरक्षित उपयोग के लिए पाइप या नाली को बंद करना, हटाना या मोड़ना आवश्यक या उचित न हो।
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