The Cantonments Act, 2006 343अध्याय XV · Appeals and Revision
धारा 343 · दोहराव।
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(1) जहां बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया हो, तो कार्यवाही में कोई भी पक्षकार, उस आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर, कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के माध्यम से केंद्र सरकार को, या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी को, निर्णय के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) इस अध्याय के अपील संबंधी प्रावधान, इस धारा के अधीन किए गए पुनरीक्षण आवेदनों पर यथासंभव लागू होंगे।
(3) अपीलीय प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 340 के तहत की गई अपील का निपटारा नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा।
(2) इस अध्याय के अपील संबंधी प्रावधान, इस धारा के अधीन किए गए पुनरीक्षण आवेदनों पर यथासंभव लागू होंगे।
(3) अपीलीय प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 340 के तहत की गई अपील का निपटारा नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा।
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