The Cantonments Act, 2006 282अध्याय XI · General provisions
धारा 282 · जानवरों को मिट्टी आदि खिलाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी छावनी के निवासियों को दूध की आपूर्ति के उद्देश्य से रखे गए या उनके भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी पशु को गंदे या हानिकारक पदार्थों से खिलाता है या खिलाने की अनुमति देता है, या उसे किसी ऐसे स्थान पर चरने की अनुमति देता है जहां स्वच्छता कारणों से बोर्ड द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से चराई प्रतिबंधित कर दी गई है, उसे एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹1,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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