The Cantonments Act, 2006 318अध्याय XV · Notices
धारा 318 · नोटिस की तामील आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के तहत जारी किया गया प्रत्येक नोटिस, आदेश या अनुरोध, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, तामील या प्रस्तुत किया जाएगा--
(क) नोटिस, आदेश या मांग पत्र उस व्यक्ति को देकर या प्रस्तुत करके, या डाक द्वारा भेजकर, जिसके लिए यह अभिप्रेत है; या
(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिल पाए, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय स्थल के किसी प्रमुख भाग पर नोटिस, आदेश या मांग पत्र चिपकाकर, यदि वह छावनी क्षेत्र के भीतर हो, या किसी वयस्क सदस्य या नौकर या उसके परिवार को नोटिस, आदेश या मांग पत्र देकर या उसे संबंधित भवन या भूमि के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर।
(2) जब किसी भवन या भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी पर ऐसी कोई सूचना, आदेश या अनुरोध तामील करना आवश्यक हो या अनुमत हो, तो उसमें स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी का नाम देना आवश्यक नहीं होगा, और जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो, उसकी तामील निम्न प्रकार से की जाएगी:--
(क) स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को सूचना, आदेश या मांग पत्र देकर या प्रस्तुत करके, या डाक द्वारा भेजकर, या यदि एक से अधिक स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी हों तो उनमें से किसी एक को; या
(ख) यदि ऐसा कोई स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी न मिल पाए, तो ऐसे स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि को, या ऐसे स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य या सेवक को नोटिस, आदेश या मांग पत्र देकर या उसे संबंधित भवन या भूमि के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर।
(3) जब वह व्यक्ति जिस पर नोटिस, आदेश या अनुरोध तामील किया जाना है, नाबालिग हो, तो उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या नौकर पर तामील नाबालिग पर तामील मानी जाएगी।
(क) नोटिस, आदेश या मांग पत्र उस व्यक्ति को देकर या प्रस्तुत करके, या डाक द्वारा भेजकर, जिसके लिए यह अभिप्रेत है; या
(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिल पाए, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय स्थल के किसी प्रमुख भाग पर नोटिस, आदेश या मांग पत्र चिपकाकर, यदि वह छावनी क्षेत्र के भीतर हो, या किसी वयस्क सदस्य या नौकर या उसके परिवार को नोटिस, आदेश या मांग पत्र देकर या उसे संबंधित भवन या भूमि के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर।
(2) जब किसी भवन या भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी पर ऐसी कोई सूचना, आदेश या अनुरोध तामील करना आवश्यक हो या अनुमत हो, तो उसमें स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी का नाम देना आवश्यक नहीं होगा, और जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो, उसकी तामील निम्न प्रकार से की जाएगी:--
(क) स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को सूचना, आदेश या मांग पत्र देकर या प्रस्तुत करके, या डाक द्वारा भेजकर, या यदि एक से अधिक स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी हों तो उनमें से किसी एक को; या
(ख) यदि ऐसा कोई स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी न मिल पाए, तो ऐसे स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि को, या ऐसे स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य या सेवक को नोटिस, आदेश या मांग पत्र देकर या उसे संबंधित भवन या भूमि के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर।
(3) जब वह व्यक्ति जिस पर नोटिस, आदेश या अनुरोध तामील किया जाना है, नाबालिग हो, तो उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या नौकर पर तामील नाबालिग पर तामील मानी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
