The Cantonments Act, 2006 230अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 230 · मरम्मत आदि के लिए सरकारी एजेंसियों को नियुक्त करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यह निर्देश दे सकती है कि इस अध्याय के अंतर्गत बोर्ड द्वारा या उसके लिए किए जाने वाले किसी भी निर्दिष्ट कार्य, मरम्मत, नवीनीकरण या प्रतिस्थापन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड की ओर से किया जाएगा और बोर्ड इसके लिए उन दरों और शर्तों के अधीन शुल्क का भुगतान करेगा जो उस समय स्थानीय प्राधिकरण की ओर से सरकार द्वारा निर्मित कार्यों के मामले में लागू होती हैं।
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