The Cantonments Act, 2006 155अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 155 · संक्रामक, छूत की या संचारित होने वाली बीमारियों से संबंधित दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी छावनी में किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो या उसकी सेवा में उपस्थित हो, चाहे वह चिकित्सक के रूप में हो या अन्यथा, जिसके बारे में उसे पता हो या यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या फैलने वाली बीमारी से पीड़ित है, या जो किसी छावनी में किसी भवन का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी हो, जिसके बारे में उसे पता हो कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, तो वह बोर्ड को ऐसी बीमारी के अस्तित्व के संबंध में तुरंत सूचना देगा।
(2) कोई भी व्यक्ति—
(क) यह जानते हुए कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी रोग से पीड़ित है, किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अपनी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के जोखिम में डालता है;
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना जिसके बारे में वह जानता हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी रोग से पीड़ित है, और उस व्यक्ति को उपर्युक्त किसी गली या स्थान पर अपनी उपस्थिति या आचरण द्वारा अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के जोखिम में डालने का कारण बनना या अनुमति देना;
(ग) कूड़ेदान या कूड़ा डालने के लिए बने किसी अन्य पात्र में ऐसी कोई वस्तु रखना या रखवाना जिसके बारे में उसे पता हो या यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी बीमारी से संक्रमित हो चुकी है और जिसे ठीक से कीटाणुरहित नहीं किया गया है;
(घ) किसी शौचालय या मूत्रालय में ऐसी कोई वस्तु फेंकना या फेंकवाना जिसके बारे में वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी बीमारी से संक्रमित हो चुकी है और जिसे ठीक से कीटाणुरहित नहीं किया गया है।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित कोई बात यौन रोग के मामले में लागू नहीं होगी, जहाँ पीड़ित व्यक्ति विशिष्ट और पर्याप्त चिकित्सा उपचार के अधीन है और अपनी आदतों और जीवन तथा निवास की स्थितियों के कारण रोग फैलाने की संभावना नहीं है।
(4) जो कोई भी--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे रोग के अस्तित्व के संबंध में बोर्ड को सूचना देने में विफल रहता है या गलत सूचना देता है, या
(ख) उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को सूचना न देने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा यदि उसके पास यह मानने का उचित कारण था कि सूचना पहले ही विधिवत रूप से दी जा चुकी है।
(2) कोई भी व्यक्ति—
(क) यह जानते हुए कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी रोग से पीड़ित है, किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अपनी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के जोखिम में डालता है;
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना जिसके बारे में वह जानता हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी रोग से पीड़ित है, और उस व्यक्ति को उपर्युक्त किसी गली या स्थान पर अपनी उपस्थिति या आचरण द्वारा अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के जोखिम में डालने का कारण बनना या अनुमति देना;
(ग) कूड़ेदान या कूड़ा डालने के लिए बने किसी अन्य पात्र में ऐसी कोई वस्तु रखना या रखवाना जिसके बारे में उसे पता हो या यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी बीमारी से संक्रमित हो चुकी है और जिसे ठीक से कीटाणुरहित नहीं किया गया है;
(घ) किसी शौचालय या मूत्रालय में ऐसी कोई वस्तु फेंकना या फेंकवाना जिसके बारे में वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक, संचारी या संक्रमणकारी बीमारी से संक्रमित हो चुकी है और जिसे ठीक से कीटाणुरहित नहीं किया गया है।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित कोई बात यौन रोग के मामले में लागू नहीं होगी, जहाँ पीड़ित व्यक्ति विशिष्ट और पर्याप्त चिकित्सा उपचार के अधीन है और अपनी आदतों और जीवन तथा निवास की स्थितियों के कारण रोग फैलाने की संभावना नहीं है।
(4) जो कोई भी--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे रोग के अस्तित्व के संबंध में बोर्ड को सूचना देने में विफल रहता है या गलत सूचना देता है, या
(ख) उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को सूचना न देने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा यदि उसके पास यह मानने का उचित कारण था कि सूचना पहले ही विधिवत रूप से दी जा चुकी है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹1,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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