The Cantonments Act, 2006 238अध्याय X · Town Planning and Control Over Building, etc.
धारा 238 · स्वीकृति देने या अस्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण, जैसा भी मामला हो, को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, या उसे पूर्णतः या निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में लिखित रूप में ऐसे निर्देश देने के अधीन मंजूरी दे सकता है, जैसा वह उचित समझे, अर्थात्:--
(क) भवन के सामने छोड़ा जाने वाला मुक्त मार्ग या रास्ता;
(ख) भवन के चारों ओर हवा के मुक्त संचलन को सुनिश्चित करने और सफाई तथा आग की रोकथाम को सुविधाजनक बनाने के लिए छोड़ी जाने वाली जगह;
(ग) भवन का वेंटिलेशन, कमरों का न्यूनतम घन क्षेत्रफल और भवन में मौजूद मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;
(घ) नालियों, शौचालयों, मूत्रालयों, गटरों या गंदगी के लिए अन्य पात्रों का प्रावधान और स्थान;
(ई) नींव का स्तर और चौड़ाई, सबसे निचले तल का स्तर और संरचना की स्थिरता;
(f) यदि भवन किसी सड़क से सटा हुआ हो तो पड़ोसी भवनों के साथ अग्रभाग की रेखा;
(जी) आग लगने की स्थिति में भवन से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले साधन;
(h) कमरों, फर्शों, फायरप्लेस और चिमनियों की बाहरी और साझा दीवारों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और निर्माण विधि;
(i) उस सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर की छत की ऊँचाई और ढलान जिस पर मनुष्य रहने वाले हों या खाना पकाने की क्रियाएँ की जानी हों; और
(j) भवनों के वेंटिलेशन और स्वच्छता को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला, और भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति ऐसे सभी लिखित निर्देशों का हर तरह से पालन करेगा।
(2) बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, यदि बोर्ड की राय में वह आधार उस विशेष भवन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हो।
बशर्ते कि बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की स्वीकृति देने से इनकार कर देगा यदि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण धारा 240 के तहत स्वीकृत किसी सामान्य योजना के अनुरूप नहीं है।
(3) बोर्ड, रक्षा संपदा अधिकारी के प्रबंधन के अधीन भूमि पर भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से पहले, आवेदन को रक्षा संपदा अधिकारी के पास यह पता लगाने के लिए भेजेगा कि क्या सरकार को ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण पर कोई आपत्ति है; और रक्षा संपदा अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उस पर अपनी रिपोर्ट सहित आवेदन बोर्ड को लौटा देगा।
(4) बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है--
(क) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार से पट्टे पर ली गई हो, यदि निर्माण या पुनर्निर्माण पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता हो; या
(ख) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार द्वारा बोर्ड के प्रबंधन को सौंपी गई हो, यदि निर्माण या पुनर्निर्माण प्रबंधन सौंपने की शर्तों का उल्लंघन करता है या बोर्ड द्वारा भूमि के प्रबंधन के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है; या
(ग) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार से पट्टे पर नहीं ली गई हो, यदि ऐसी भूमि पर निर्माण का अधिकार स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति और सरकार के बीच विवादित हो।
(5) यदि बोर्ड भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार करने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके द्वारा नोटिस दिया गया था।
(6) यदि बोर्ड किसी वैध सूचना की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी करने और सूचना देने वाले व्यक्ति को देने में लापरवाही करता है या चूक करता है, और ऐसा व्यक्ति बाद में पंजीकृत डाक द्वारा बोर्ड को लिखित सूचना भेजकर बोर्ड का ध्यान इस लापरवाही या चूक की ओर आकर्षित करता है, तो यदि ऐसी लापरवाही या चूक ऐसी सूचना की तिथि से पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है, तो बोर्ड को निर्माण या पुनर्निर्माण, जैसा भी मामला हो, के लिए स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी:
बशर्ते कि, किसी भी मामले में जिस पर उप-धारा (3) के प्रावधान लागू होते हैं, यहाँ निर्दिष्ट एक माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को बोर्ड को उस उप-धारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
(क) भवन के सामने छोड़ा जाने वाला मुक्त मार्ग या रास्ता;
(ख) भवन के चारों ओर हवा के मुक्त संचलन को सुनिश्चित करने और सफाई तथा आग की रोकथाम को सुविधाजनक बनाने के लिए छोड़ी जाने वाली जगह;
(ग) भवन का वेंटिलेशन, कमरों का न्यूनतम घन क्षेत्रफल और भवन में मौजूद मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;
(घ) नालियों, शौचालयों, मूत्रालयों, गटरों या गंदगी के लिए अन्य पात्रों का प्रावधान और स्थान;
(ई) नींव का स्तर और चौड़ाई, सबसे निचले तल का स्तर और संरचना की स्थिरता;
(f) यदि भवन किसी सड़क से सटा हुआ हो तो पड़ोसी भवनों के साथ अग्रभाग की रेखा;
(जी) आग लगने की स्थिति में भवन से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले साधन;
(h) कमरों, फर्शों, फायरप्लेस और चिमनियों की बाहरी और साझा दीवारों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और निर्माण विधि;
(i) उस सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर की छत की ऊँचाई और ढलान जिस पर मनुष्य रहने वाले हों या खाना पकाने की क्रियाएँ की जानी हों; और
(j) भवनों के वेंटिलेशन और स्वच्छता को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला, और भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति ऐसे सभी लिखित निर्देशों का हर तरह से पालन करेगा।
(2) बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, यदि बोर्ड की राय में वह आधार उस विशेष भवन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हो।
बशर्ते कि बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की स्वीकृति देने से इनकार कर देगा यदि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण धारा 240 के तहत स्वीकृत किसी सामान्य योजना के अनुरूप नहीं है।
(3) बोर्ड, रक्षा संपदा अधिकारी के प्रबंधन के अधीन भूमि पर भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से पहले, आवेदन को रक्षा संपदा अधिकारी के पास यह पता लगाने के लिए भेजेगा कि क्या सरकार को ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण पर कोई आपत्ति है; और रक्षा संपदा अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उस पर अपनी रिपोर्ट सहित आवेदन बोर्ड को लौटा देगा।
(4) बोर्ड किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है--
(क) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार से पट्टे पर ली गई हो, यदि निर्माण या पुनर्निर्माण पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता हो; या
(ख) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार द्वारा बोर्ड के प्रबंधन को सौंपी गई हो, यदि निर्माण या पुनर्निर्माण प्रबंधन सौंपने की शर्तों का उल्लंघन करता है या बोर्ड द्वारा भूमि के प्रबंधन के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है; या
(ग) जब वह भूमि जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार से पट्टे पर नहीं ली गई हो, यदि ऐसी भूमि पर निर्माण का अधिकार स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति और सरकार के बीच विवादित हो।
(5) यदि बोर्ड भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार करने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके द्वारा नोटिस दिया गया था।
(6) यदि बोर्ड किसी वैध सूचना की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी करने और सूचना देने वाले व्यक्ति को देने में लापरवाही करता है या चूक करता है, और ऐसा व्यक्ति बाद में पंजीकृत डाक द्वारा बोर्ड को लिखित सूचना भेजकर बोर्ड का ध्यान इस लापरवाही या चूक की ओर आकर्षित करता है, तो यदि ऐसी लापरवाही या चूक ऐसी सूचना की तिथि से पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है, तो बोर्ड को निर्माण या पुनर्निर्माण, जैसा भी मामला हो, के लिए स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी:
बशर्ते कि, किसी भी मामले में जिस पर उप-धारा (3) के प्रावधान लागू होते हैं, यहाँ निर्दिष्ट एक माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को बोर्ड को उस उप-धारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
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