The Cantonments Act, 2006 346अध्याय XVI · Rules and Bye-laws
धारा 346 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) छावनी में सरकार के स्वामित्व वाली और उसके अधीन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति हेतु आवेदन करने का तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन किया जाना है;
(ख) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकती है और ऐसी किसी अनुमति के प्रदान करने के साथ संलग्न की जाने वाली शर्तें;
(ग) धारा 63 के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड के प्रबंधन के लिए सौंपी गई संपत्ति से प्राप्त होने वाले किराए और मुनाफे में से किसी बोर्ड को हिस्सा आवंटित करना;
(घ) बोर्डों के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें;
(ई) वे परिस्थितियाँ जिनमें बोर्डों के कर्मचारियों से सुरक्षा की मांग की जाएगी तथा ऐसी सुरक्षा की राशि और प्रकृति;
(f) बोर्डों द्वारा खातों का रखरखाव और ऐसे खातों का लेखापरीक्षा तथा प्रकाशन करने का तरीका;
(जी) उन व्यक्तियों की परिभाषा जिनके द्वारा तथा जिस विधि से छावनी निधि या छावनी विकास निधि से धन का भुगतान किया जा सकता है;
(h) बोर्डों द्वारा आय और व्यय के अनुमानों की तैयारी और उन व्यक्तियों की परिभाषा जिनके द्वारा और जिन शर्तों के अधीन ऐसे अनुमानों को स्वीकृत किया जा सकता है;
(i) मध्यस्थता समितियों की प्रक्रिया का विनियमन;
(j) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा उपयोग और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर, विवरण और प्रपत्रों का निर्धारण करना;
(k) बोर्ड के सदस्यों को अवकाश प्रदान करना;
(एल) इस अधिनियम के अंतर्गत भेजे जाने वाले नोटिसों का प्रारूप और उनकी तामील का तरीका; और
(m) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो, या निर्धारित किया जा सके।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) छावनी में सरकार के स्वामित्व वाली और उसके अधीन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति हेतु आवेदन करने का तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन किया जाना है;
(ख) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकती है और ऐसी किसी अनुमति के प्रदान करने के साथ संलग्न की जाने वाली शर्तें;
(ग) धारा 63 के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड के प्रबंधन के लिए सौंपी गई संपत्ति से प्राप्त होने वाले किराए और मुनाफे में से किसी बोर्ड को हिस्सा आवंटित करना;
(घ) बोर्डों के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें;
(ई) वे परिस्थितियाँ जिनमें बोर्डों के कर्मचारियों से सुरक्षा की मांग की जाएगी तथा ऐसी सुरक्षा की राशि और प्रकृति;
(f) बोर्डों द्वारा खातों का रखरखाव और ऐसे खातों का लेखापरीक्षा तथा प्रकाशन करने का तरीका;
(जी) उन व्यक्तियों की परिभाषा जिनके द्वारा तथा जिस विधि से छावनी निधि या छावनी विकास निधि से धन का भुगतान किया जा सकता है;
(h) बोर्डों द्वारा आय और व्यय के अनुमानों की तैयारी और उन व्यक्तियों की परिभाषा जिनके द्वारा और जिन शर्तों के अधीन ऐसे अनुमानों को स्वीकृत किया जा सकता है;
(i) मध्यस्थता समितियों की प्रक्रिया का विनियमन;
(j) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा उपयोग और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर, विवरण और प्रपत्रों का निर्धारण करना;
(k) बोर्ड के सदस्यों को अवकाश प्रदान करना;
(एल) इस अधिनियम के अंतर्गत भेजे जाने वाले नोटिसों का प्रारूप और उनकी तामील का तरीका; और
(m) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो, या निर्धारित किया जा सके।
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