The Cantonments Act, 2006 105अध्याय V · Payment and recovery of taxes
धारा 105 · अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारंट जारी किया जाता है, तो कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें डिफ़ॉल्टर को संपत्ति को किसी भी तरह से हस्तांतरित या गिरवी रखने से और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी से कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और यह घोषित किया जाएगा कि यदि कर की देय राशि और वसूली के सभी खर्चों का भुगतान कुर्की की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर बोर्ड के कार्यालय में नहीं किया जाता है, तो ऐसी संपत्ति बेच दी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी आदेश को ऐसी संपत्ति पर या उसके निकट किसी स्थान पर स्पष्ट रूप से चिपकाकर तथा संपत्ति वाले क्षेत्र में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करके या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम या तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कुर्क की गई संपत्ति या उस पर किसी हित का कोई हस्तांतरण या प्रभार, कुर्की के तहत लागू बोर्ड के सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।
(4) जहां बोर्ड को देय राशि, बोर्ड द्वारा संपत्ति की बिक्री में किए गए खर्च सहित, समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन और क्रेता को भुगतान के लिए खरीद मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर राशि, उपधारा (5) के तहत बिक्री की पुष्टि से पहले डिफ़ॉल्टर द्वारा अदा कर दी जाती है, तो अचल संपत्ति की कुर्की, यदि कोई हो, हटा दी गई मानी जाएगी।
(5) उपर्युक्त अनुसार नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी लिखित पुष्टि की जाएगी, जो क्रेता घोषित व्यक्ति को संपत्ति का कब्ज़ा देगा और उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि उसने उस संपत्ति को खरीद लिया है जिसका उल्लेख प्रमाण पत्र में किया गया है।
(6) केंद्र सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है--
(क) अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारंट के निष्पादन के तरीके को विनियमित करना;
(ख) अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए शुल्क लगाना, जिसे देय कर की वसूली की लागत में शामिल किया जाएगा;
(ग) इस धारा के तहत वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के संबंध में, कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे का संक्षिप्त निर्धारण।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी आदेश को ऐसी संपत्ति पर या उसके निकट किसी स्थान पर स्पष्ट रूप से चिपकाकर तथा संपत्ति वाले क्षेत्र में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करके या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम या तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कुर्क की गई संपत्ति या उस पर किसी हित का कोई हस्तांतरण या प्रभार, कुर्की के तहत लागू बोर्ड के सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।
(4) जहां बोर्ड को देय राशि, बोर्ड द्वारा संपत्ति की बिक्री में किए गए खर्च सहित, समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन और क्रेता को भुगतान के लिए खरीद मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर राशि, उपधारा (5) के तहत बिक्री की पुष्टि से पहले डिफ़ॉल्टर द्वारा अदा कर दी जाती है, तो अचल संपत्ति की कुर्की, यदि कोई हो, हटा दी गई मानी जाएगी।
(5) उपर्युक्त अनुसार नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी लिखित पुष्टि की जाएगी, जो क्रेता घोषित व्यक्ति को संपत्ति का कब्ज़ा देगा और उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि उसने उस संपत्ति को खरीद लिया है जिसका उल्लेख प्रमाण पत्र में किया गया है।
(6) केंद्र सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है--
(क) अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारंट के निष्पादन के तरीके को विनियमित करना;
(ख) अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए शुल्क लगाना, जिसे देय कर की वसूली की लागत में शामिल किया जाएगा;
(ग) इस धारा के तहत वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के संबंध में, कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे का संक्षिप्त निर्धारण।
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