The Cantonments Act, 2006 258अध्याय X · Streets
धारा 258 · सड़कों का बंद होना और खुलना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड किसी भी सड़क को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल सकता है।
(2) बोर्ड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ या प्रधान निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सड़क को स्थायी रूप से बंद नहीं करेगा:
बशर्ते कि सुरक्षा कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना दिए बिना ऐसी कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक सूचना द्वारा किसी सड़क या सड़क के किसी भाग को मरम्मत के लिए या जल निकासी, जल आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को करने के उद्देश्य से या किसी अन्य कार्य को करने के लिए, जिसे इस अधिनियम के तहत उसे करने की आवश्यकता है या अनुमति है, अस्थायी रूप से बंद कर सकता है:
बशर्ते कि यदि किसी कार्य या मरम्मत के कारण या किसी अन्य कारण से, बोर्ड के अधीन किसी सड़क या किसी जल-कार्य, नाली, पुलिया या परिसर की स्थिति ऐसी हो कि उससे जनता को खतरा होने की संभावना हो, तो बोर्ड—
(क) आस-पास की इमारतों और जमीन की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय करना और वहां तक पहुंचने के लिए उचित साधन उपलब्ध कराना;
(ख) जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवरोध या बाड़ लगवाना और सूर्यास्त से सूर्योदय तक ऐसे अवरोधों या बाड़ों को पर्याप्त रूप से रोशन करवाना।
(2) बोर्ड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ या प्रधान निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सड़क को स्थायी रूप से बंद नहीं करेगा:
बशर्ते कि सुरक्षा कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना दिए बिना ऐसी कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक सूचना द्वारा किसी सड़क या सड़क के किसी भाग को मरम्मत के लिए या जल निकासी, जल आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को करने के उद्देश्य से या किसी अन्य कार्य को करने के लिए, जिसे इस अधिनियम के तहत उसे करने की आवश्यकता है या अनुमति है, अस्थायी रूप से बंद कर सकता है:
बशर्ते कि यदि किसी कार्य या मरम्मत के कारण या किसी अन्य कारण से, बोर्ड के अधीन किसी सड़क या किसी जल-कार्य, नाली, पुलिया या परिसर की स्थिति ऐसी हो कि उससे जनता को खतरा होने की संभावना हो, तो बोर्ड—
(क) आस-पास की इमारतों और जमीन की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय करना और वहां तक पहुंचने के लिए उचित साधन उपलब्ध कराना;
(ख) जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवरोध या बाड़ लगवाना और सूर्यास्त से सूर्योदय तक ऐसे अवरोधों या बाड़ों को पर्याप्त रूप से रोशन करवाना।
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