The Cantonments Act, 2006 72अध्याय V · Imposition of taxation
धारा 72 · बोर्ड को निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ केंद्र सरकार की राय हो कि किसी बोर्ड के कर्तव्यों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु ऐसा करना आवश्यक है, तो वह बोर्ड को निर्देश जारी कर सकती है कि वह छावनी क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा कर लगाए जिसे लगाने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन अधिकृत है और जो उक्त क्षेत्र में पहले से नहीं लगाया गया है, या किसी मौजूदा कर को इस प्रकार या इस सीमा तक बढ़ाए जैसा केंद्र सरकार उचित समझे, और बोर्ड निर्देशानुसार इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर को तुरंत लगाएगा या बढ़ाएगा:
उसे उपलब्ध कराया--
(क) बोर्ड और छावनी क्षेत्र के निवासियों को यह कारण बताने का अवसर दिए बिना कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जाएगा कि ऐसे निर्देश क्यों जारी नहीं किए जाने चाहिए;
(ख) केंद्र सरकार बोर्ड या छावनी क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा ऐसे कर के अधिरोपण या वृद्धि के विरुद्ध की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी;
(ग) केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना लगाए गए या बढ़ाए गए ऐसे कर को संशोधित करना या समाप्त करना बोर्ड के लिए वैध नहीं होगा।
(2) केंद्र सरकार किसी भी समय उपधारा (1) के तहत अपने द्वारा जारी किसी भी निर्देश को उस निर्देश में निर्दिष्ट तिथि से रद्द या संशोधित कर सकती है, और उस निर्दिष्ट तिथि से ऐसे कर का अधिरोपण या वृद्धि तदनुसार बंद हो जाएगी या संशोधित हो जाएगी।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) बोर्ड और छावनी क्षेत्र के निवासियों को यह कारण बताने का अवसर दिए बिना कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जाएगा कि ऐसे निर्देश क्यों जारी नहीं किए जाने चाहिए;
(ख) केंद्र सरकार बोर्ड या छावनी क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा ऐसे कर के अधिरोपण या वृद्धि के विरुद्ध की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी;
(ग) केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना लगाए गए या बढ़ाए गए ऐसे कर को संशोधित करना या समाप्त करना बोर्ड के लिए वैध नहीं होगा।
(2) केंद्र सरकार किसी भी समय उपधारा (1) के तहत अपने द्वारा जारी किसी भी निर्देश को उस निर्देश में निर्दिष्ट तिथि से रद्द या संशोधित कर सकती है, और उस निर्दिष्ट तिथि से ऐसे कर का अधिरोपण या वृद्धि तदनुसार बंद हो जाएगी या संशोधित हो जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
