The Cantonments Act, 2006 26अध्याय III · Boards
धारा 26 · मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विशेष शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनहित में और इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी कार्य के निष्पादन या किसी कार्य के निष्पादन का निर्देश दे सकता है तथा ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के निष्पादन में आवश्यक व्यय कर सकता है, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा संकल्प के माध्यम से केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से रक्षा संपदा महानिदेशक द्वारा जारी सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन वित्तीय सीमा निर्धारित की जाए।
(2) आपातकाल की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी ऐसे कार्य के निष्पादन या किसी ऐसे कार्य को करने का निर्देश दे सकता है जिसके लिए सामान्यतः बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है और जिसका तत्काल निष्पादन या करना उसकी राय में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और वह निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य को करने का व्यय छावनी निधि से भुगतान किया जाएगा।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा;
(ख) वह इस धारा के अंतर्गत बोर्ड के किसी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं करेगा, जिसमें किसी विशेष कार्य के निष्पादन या किसी विशेष कृत्य के करने पर रोक लगाई गई हो; और
(ग) वह इस धारा के तहत की गई कार्रवाई और उसके कारणों की सूचना तुरंत बोर्ड को देगा।
(2) आपातकाल की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी ऐसे कार्य के निष्पादन या किसी ऐसे कार्य को करने का निर्देश दे सकता है जिसके लिए सामान्यतः बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है और जिसका तत्काल निष्पादन या करना उसकी राय में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और वह निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य को करने का व्यय छावनी निधि से भुगतान किया जाएगा।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा;
(ख) वह इस धारा के अंतर्गत बोर्ड के किसी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं करेगा, जिसमें किसी विशेष कार्य के निष्पादन या किसी विशेष कृत्य के करने पर रोक लगाई गई हो; और
(ग) वह इस धारा के तहत की गई कार्रवाई और उसके कारणों की सूचना तुरंत बोर्ड को देगा।
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