The Cantonments Act, 2006 142अध्याय VIII · Conservancy and sanitation
धारा 142 · भीड़भाड़ वाली इमारतों को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि छावनी में भवनों का कोई समूह भवनों के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले निर्माण, गली की संकीर्णता या तंगी, उचित जल निकासी या वेंटिलेशन की कमी, भवनों की सफाई की अव्यवहार्यता या इसी प्रकार के अन्य कारणों से अस्वस्थ स्थिति में है, तो वह उस समूह का निरीक्षण एक समिति द्वारा करवा सकता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
(क) स्वास्थ्य अधिकारी,
(ख) जिले का सिविल सर्जन या, यदि उसकी सेवाएं उपलब्ध न हों, तो सरकार की सेवा में कार्यरत कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।
(ग) कार्यकारी अभियंता या कार्यकारी अभियंता द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, और
(घ) बोर्ड के दो गैर-सरकारी सदस्य।
(2) समिति ब्लॉक की स्वच्छता स्थिति के संबंध में बोर्ड को लिखित रिपोर्ट देगी, और यदि वह यह मानती है कि इसकी स्थिति भवन या आस-पड़ोस के निवासियों के लिए बीमारी का खतरा पैदा कर सकती है या अन्यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है, तो वह कार्यकारी अभियंता या उसके द्वारा समिति में सेवा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापित योजना पर उन भवनों को स्पष्ट रूप से इंगित करेगी जिन्हें उसकी राय में ब्लॉक की अस्वस्थ स्थिति को कम करने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हटाया जाना चाहिए।
(3) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड की राय हो कि सभी या कोई भी निर्दिष्ट भवन हटा दिए जाने चाहिए, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उनके मालिकों को उन्हें हटाने के लिए कह सकता है:
बशर्ते कि बोर्ड उन भवनों के मालिकों को उचित मुआवजा देगा जिन्हें उचित प्राधिकार के तहत निर्मित किया गया था और जिन्हें इस प्रकार हटाया गया है।
इसके अलावा, यदि बोर्ड परिस्थितियों में ऐसा करना उचित समझता है, तो वह उचित प्राधिकरण के तहत निर्मित न किए गए किसी भी भवन को हटाए जाने के बदले में मालिकों को मुआवजे के रूप में उतनी राशि का भुगतान कर सकता है, जितनी वह उचित समझे।
(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भवनों में भवनों से संबंधित बाड़, दीवारें और बाड़ शामिल हैं।
(क) स्वास्थ्य अधिकारी,
(ख) जिले का सिविल सर्जन या, यदि उसकी सेवाएं उपलब्ध न हों, तो सरकार की सेवा में कार्यरत कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।
(ग) कार्यकारी अभियंता या कार्यकारी अभियंता द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, और
(घ) बोर्ड के दो गैर-सरकारी सदस्य।
(2) समिति ब्लॉक की स्वच्छता स्थिति के संबंध में बोर्ड को लिखित रिपोर्ट देगी, और यदि वह यह मानती है कि इसकी स्थिति भवन या आस-पड़ोस के निवासियों के लिए बीमारी का खतरा पैदा कर सकती है या अन्यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है, तो वह कार्यकारी अभियंता या उसके द्वारा समिति में सेवा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापित योजना पर उन भवनों को स्पष्ट रूप से इंगित करेगी जिन्हें उसकी राय में ब्लॉक की अस्वस्थ स्थिति को कम करने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हटाया जाना चाहिए।
(3) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड की राय हो कि सभी या कोई भी निर्दिष्ट भवन हटा दिए जाने चाहिए, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उनके मालिकों को उन्हें हटाने के लिए कह सकता है:
बशर्ते कि बोर्ड उन भवनों के मालिकों को उचित मुआवजा देगा जिन्हें उचित प्राधिकार के तहत निर्मित किया गया था और जिन्हें इस प्रकार हटाया गया है।
इसके अलावा, यदि बोर्ड परिस्थितियों में ऐसा करना उचित समझता है, तो वह उचित प्राधिकरण के तहत निर्मित न किए गए किसी भी भवन को हटाए जाने के बदले में मालिकों को मुआवजे के रूप में उतनी राशि का भुगतान कर सकता है, जितनी वह उचित समझे।
(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भवनों में भवनों से संबंधित बाड़, दीवारें और बाड़ शामिल हैं।
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