The Cantonments Act, 2006 58अध्याय III · Control
धारा 58 · धारा 56 के तहत या अन्यथा संदर्भ दिए जाने पर कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ किसी भी समय--
(क) यह निर्देश देना कि धारा 56 की उपधारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को संदर्भित किए गए मामले या विशिष्ट प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य मामले या विशिष्ट प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार या पुनर्विचार किया जाए; या
(ख) धारा 56 की उपधारा (1) के तहत उसे संदर्भित किए गए निर्णय को छोड़कर, किसी बोर्ड के किसी निर्णय पर कार्रवाई को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने का निर्देश दे सकता है, और उसके बाद निलंबन रद्द कर सकता है या बोर्ड को यह कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह निर्देश दे सकता है कि निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाएगा या उसे ऐसे संशोधनों के साथ प्रभावी किया जाएगा जैसा वह निर्दिष्ट करे।
(2) जब किसी बोर्ड का कोई निर्णय धारा 56 की उपधारा (1) और (4) के अधीन उसे संदर्भित किया गया हो, तो कमान का सेनापति, मुख्य कमान अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा,--
(क) राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही स्थगित करने का आदेश रद्द करना; या
(ख) आदेश की अवधि को ऐसे समय के लिए बढ़ा सकता है जैसा वह उचित समझे; या
(ग) बोर्ड को यह बताने का उचित अवसर देने के बाद कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह निर्देश दे सकता है कि निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा या बोर्ड द्वारा इसे ऐसे संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा जैसा वह निर्दिष्ट करे।
(क) यह निर्देश देना कि धारा 56 की उपधारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को संदर्भित किए गए मामले या विशिष्ट प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य मामले या विशिष्ट प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार या पुनर्विचार किया जाए; या
(ख) धारा 56 की उपधारा (1) के तहत उसे संदर्भित किए गए निर्णय को छोड़कर, किसी बोर्ड के किसी निर्णय पर कार्रवाई को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने का निर्देश दे सकता है, और उसके बाद निलंबन रद्द कर सकता है या बोर्ड को यह कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह निर्देश दे सकता है कि निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाएगा या उसे ऐसे संशोधनों के साथ प्रभावी किया जाएगा जैसा वह निर्दिष्ट करे।
(2) जब किसी बोर्ड का कोई निर्णय धारा 56 की उपधारा (1) और (4) के अधीन उसे संदर्भित किया गया हो, तो कमान का सेनापति, मुख्य कमान अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा,--
(क) राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही स्थगित करने का आदेश रद्द करना; या
(ख) आदेश की अवधि को ऐसे समय के लिए बढ़ा सकता है जैसा वह उचित समझे; या
(ग) बोर्ड को यह बताने का उचित अवसर देने के बाद कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह निर्देश दे सकता है कि निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा या बोर्ड द्वारा इसे ऐसे संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा जैसा वह निर्दिष्ट करे।
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