The Cantonments Act, 2006 317अध्याय XV · Notices
धारा 317 · बोर्ड द्वारा जारी नोटिसों का प्रमाणीकरण और वैधता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के तहत किसी बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश या अनुरोध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे--
(क) या तो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा; या
(ख) इस संबंध में बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी समिति के सदस्यों द्वारा।
(2) जब भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के तहत किसी कार्य को करना या न करना, या किसी कार्य की वैधता बोर्ड की स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, सहमति, घोषणा, राय या संतुष्टि पर निर्भर करती है, तो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज, जो ऐसे अनुमोदन, अनुमोदन, सहमति, सहमति, घोषणा, राय या संतुष्टि को व्यक्त करता हो या निर्धारित करता हो, उसका पर्याप्त प्रमाण होगा।
(3) प्रत्येक लाइसेंस, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, समन या अन्य दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या किसी समिति के ऐसे किसी सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसे बोर्ड द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, उसे विधिवत हस्ताक्षरित माना जाएगा यदि उस पर ऐसे किसी अधिकारी या सदस्य के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि, जैसा भी मामला हो, मुहर लगी हो।
(क) या तो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा; या
(ख) इस संबंध में बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी समिति के सदस्यों द्वारा।
(2) जब भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के तहत किसी कार्य को करना या न करना, या किसी कार्य की वैधता बोर्ड की स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, सहमति, घोषणा, राय या संतुष्टि पर निर्भर करती है, तो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज, जो ऐसे अनुमोदन, अनुमोदन, सहमति, सहमति, घोषणा, राय या संतुष्टि को व्यक्त करता हो या निर्धारित करता हो, उसका पर्याप्त प्रमाण होगा।
(3) प्रत्येक लाइसेंस, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, समन या अन्य दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या किसी समिति के ऐसे किसी सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसे बोर्ड द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, उसे विधिवत हस्ताक्षरित माना जाएगा यदि उस पर ऐसे किसी अधिकारी या सदस्य के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि, जैसा भी मामला हो, मुहर लगी हो।
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