The Cantonments Act, 2006 353अध्याय XVII · Supplemental Provisions
धारा 353 · राष्ट्रपति को कार्यों का प्रत्यायोजन करने की शक्ति, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को, संकल्प में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 290 की उपधारा (5) के खंड (ख) , धारा 168, धारा 170, धारा 175, धारा 167, धारा 263 और धारा 264 के अधीन अपने सभी या किसी भी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकता है।
(2) नागरिक क्षेत्र समिति, इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करके, ऐसे प्रस्तावों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने सभी या किसी भी कार्य को उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप सकती है।
(2) नागरिक क्षेत्र समिति, इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करके, ऐसे प्रस्तावों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने सभी या किसी भी कार्य को उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप सकती है।
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