The Cantonments Act, 2006 61अध्याय III · Validity of proceedings
धारा 61 · कार्यवाही की वैधता, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल बोर्ड या समिति में रिक्ति होने के कारण अमान्य नहीं होगी।
(2) अध्यक्ष या बोर्ड या ऐसी किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई अयोग्यता या दोष बोर्ड या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा, यदि कार्य किए जाने या कार्यवाही किए जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से अधिकांश उसके विधिवत योग्य सदस्य थे।
(3) कोई भी दस्तावेज या कार्यवृत्त, जो किसी बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की कार्यवाही का अभिलेख होने का दावा करता है, यदि ऐसी कार्यवाही के अभिलेख बनाने और हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित तरीके से बनाया और हस्ताक्षरित किया गया हो, तो उसे विधिवत गठित बोर्ड या समिति द्वारा आयोजित विधिवत बुलाई गई बैठक की कार्यवाही का सही अभिलेख माना जाएगा, जिसके सभी सदस्य विधिवत योग्य थे।
(2) अध्यक्ष या बोर्ड या ऐसी किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई अयोग्यता या दोष बोर्ड या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा, यदि कार्य किए जाने या कार्यवाही किए जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से अधिकांश उसके विधिवत योग्य सदस्य थे।
(3) कोई भी दस्तावेज या कार्यवृत्त, जो किसी बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की कार्यवाही का अभिलेख होने का दावा करता है, यदि ऐसी कार्यवाही के अभिलेख बनाने और हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित तरीके से बनाया और हस्ताक्षरित किया गया हो, तो उसे विधिवत गठित बोर्ड या समिति द्वारा आयोजित विधिवत बुलाई गई बैठक की कार्यवाही का सही अभिलेख माना जाएगा, जिसके सभी सदस्य विधिवत योग्य थे।
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