The Cantonments Act, 2006 326अध्याय XV · Committees of Arbitration
धारा 326 · मध्यस्थता समिति के गठन की प्रक्रिया।
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जब मध्यस्थता समिति का गठन किया जाना हो, तो बोर्ड द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें निर्णय के लिए विषय का उल्लेख होगा, और आदेश की प्रतियां तुरंत जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित दूसरे पक्ष को भेजी जाएंगी, और यथाशीघ्र, धारा 327 के तहत समिति के ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जिन्हें मनोनीत करने का अधिकार है, और लिखित सूचना द्वारा उन अन्य व्यक्तियों को, जो समिति के सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने के हकदार हैं, उस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने के लिए कहा जाएगा।
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