The Cantonments Act, 2006 191अध्याय IX · Water-supply
धारा 191 · पानी की आपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी भवन या भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को घरेलू उपयोग के लिए जल प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट आकार और प्रकार के संचार पाइपों के माध्यम से भवन या भूमि को सार्वजनिक जल आपूर्ति के स्रोत से जोड़ने की अनुमति दे सकता है।
(2) जल आपूर्ति से जुड़े प्रत्येक भवन का अधिभोगी, यदि कोई जल कर हो, तो उसके बदले में घरेलू उपयोग के लिए उतनी मात्रा में जल प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्धारित करे।
(3) उपधारा (2) के अधीन आपूर्ति की सीमा से अधिक आपूर्ति किए गए सभी जल और ऐसे छावनी क्षेत्र में जहां जल कर नहीं लगाया जाता है, इस धारा के अधीन आपूर्ति किए गए सभी जल का भुगतान बोर्ड द्वारा उसकी वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दर पर किया जाएगा।
(4) घरेलू उपयोग के लिए जल की आपूर्ति में निम्नलिखित के लिए किसी भी प्रकार की आपूर्ति शामिल नहीं मानी जाएगी--
(क) पशुओं या वाहनों की धुलाई के लिए, जहां ऐसे पशुओं या वाहनों को बिक्री या किराए के लिए रखा जाता है;
(ख) कोई भी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय;
(ग) फव्वारे, स्विमिंग पूल या किसी सजावटी या यांत्रिक उद्देश्य के लिए;
(घ) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;
(ई) सड़कों या रास्तों का निर्माण या जल निकासी करना; या
(f) भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए।
(2) जल आपूर्ति से जुड़े प्रत्येक भवन का अधिभोगी, यदि कोई जल कर हो, तो उसके बदले में घरेलू उपयोग के लिए उतनी मात्रा में जल प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्धारित करे।
(3) उपधारा (2) के अधीन आपूर्ति की सीमा से अधिक आपूर्ति किए गए सभी जल और ऐसे छावनी क्षेत्र में जहां जल कर नहीं लगाया जाता है, इस धारा के अधीन आपूर्ति किए गए सभी जल का भुगतान बोर्ड द्वारा उसकी वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दर पर किया जाएगा।
(4) घरेलू उपयोग के लिए जल की आपूर्ति में निम्नलिखित के लिए किसी भी प्रकार की आपूर्ति शामिल नहीं मानी जाएगी--
(क) पशुओं या वाहनों की धुलाई के लिए, जहां ऐसे पशुओं या वाहनों को बिक्री या किराए के लिए रखा जाता है;
(ख) कोई भी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय;
(ग) फव्वारे, स्विमिंग पूल या किसी सजावटी या यांत्रिक उद्देश्य के लिए;
(घ) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;
(ई) सड़कों या रास्तों का निर्माण या जल निकासी करना; या
(f) भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए।
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