The Cantonments Act, 2006 327अध्याय XV · Committees of Arbitration
धारा 327 · मध्यस्थता समिति का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक मध्यस्थता समिति में पाँच सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) एक अध्यक्ष जो सरकार या बोर्ड की सेवा में न हो, और जिसे स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ख) बोर्ड द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति;
(ग) संबंधित दूसरे पक्ष द्वारा नामित दो व्यक्ति।
(2) यदि बोर्ड या संबंधित अन्य पक्ष या स्टेशन का कमान अधिकारी धारा 326 में निर्दिष्ट नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर कोई नामांकन करने में विफल रहता है, जिसके लिए वह हकदार है, या यदि कोई सदस्य जिसे इस प्रकार मनोनीत किया गया है, कार्य करने में लापरवाही करता है या इनकार करता है, और बोर्ड या वह अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसे सदस्य को मनोनीत किया गया था, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को मनोनीत करने में विफल रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए, जैसा भी मामला हो, तुरंत एक या अधिक सदस्यों को नियुक्त करेगा।
(क) एक अध्यक्ष जो सरकार या बोर्ड की सेवा में न हो, और जिसे स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ख) बोर्ड द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति;
(ग) संबंधित दूसरे पक्ष द्वारा नामित दो व्यक्ति।
(2) यदि बोर्ड या संबंधित अन्य पक्ष या स्टेशन का कमान अधिकारी धारा 326 में निर्दिष्ट नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर कोई नामांकन करने में विफल रहता है, जिसके लिए वह हकदार है, या यदि कोई सदस्य जिसे इस प्रकार मनोनीत किया गया है, कार्य करने में लापरवाही करता है या इनकार करता है, और बोर्ड या वह अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसे सदस्य को मनोनीत किया गया था, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को मनोनीत करने में विफल रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए, जैसा भी मामला हो, तुरंत एक या अधिक सदस्यों को नियुक्त करेगा।
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