The Cantonments Act, 2006 122अध्याय VI · Property
धारा 122 · संपत्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए, इस खंड में आगे निर्दिष्ट प्रकृति की सभी संपत्ति, जो किसी बोर्ड द्वारा अधिग्रहित, प्रदान की गई या अनुरक्षित की गई है, उस बोर्ड में निहित होगी और उसी बोर्ड की होगी तथा उसके निर्देशन, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन होगी, अर्थात्,--
(क) सभी बाजार, बूचड़खाने, खाद और मल-मूत्र के डिपो और हर प्रकार की इमारतें;
(ख) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति, भंडारण या वितरण हेतु सभी जलकार्य और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित सभी पुल, भवन, इंजन, सामग्री और वस्तुएँ;
(ग) सभी सीवर, नालियां, पुलिया और जलमार्ग, और उनसे संबंधित सभी कार्य, सामग्री और वस्तुएं;
(घ) बोर्ड द्वारा सड़कों, घरों, शौचालयों, सीवरों, सेसपूल या अन्य स्थानों से एकत्रित की गई सभी धूल, गंदगी, गोबर, राख, कूड़ा, पशु पदार्थ, मैल और हर प्रकार का कचरा तथा पशुओं के मृत शरीर, या ऐसे प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त स्थानों में जमा किए गए शव;
(ई) सभी दीपक और दीपक-स्तंभ और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित उपकरण;
(f) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या उपहार, खरीद या किसी अन्य माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बोर्ड को हस्तांतरित की गई सभी भूमि या अन्य संपत्ति; और
(जी) सभी सड़कें और उनके फुटपाथ, पत्थर और अन्य सामग्रियां, तथा सड़कों पर मौजूद या उनसे संबंधित सभी पेड़, निर्माण, सामग्रियां, उपकरण और वस्तुएं।
(क) सभी बाजार, बूचड़खाने, खाद और मल-मूत्र के डिपो और हर प्रकार की इमारतें;
(ख) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति, भंडारण या वितरण हेतु सभी जलकार्य और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित सभी पुल, भवन, इंजन, सामग्री और वस्तुएँ;
(ग) सभी सीवर, नालियां, पुलिया और जलमार्ग, और उनसे संबंधित सभी कार्य, सामग्री और वस्तुएं;
(घ) बोर्ड द्वारा सड़कों, घरों, शौचालयों, सीवरों, सेसपूल या अन्य स्थानों से एकत्रित की गई सभी धूल, गंदगी, गोबर, राख, कूड़ा, पशु पदार्थ, मैल और हर प्रकार का कचरा तथा पशुओं के मृत शरीर, या ऐसे प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त स्थानों में जमा किए गए शव;
(ई) सभी दीपक और दीपक-स्तंभ और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित उपकरण;
(f) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या उपहार, खरीद या किसी अन्य माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बोर्ड को हस्तांतरित की गई सभी भूमि या अन्य संपत्ति; और
(जी) सभी सड़कें और उनके फुटपाथ, पत्थर और अन्य सामग्रियां, तथा सड़कों पर मौजूद या उनसे संबंधित सभी पेड़, निर्माण, सामग्रियां, उपकरण और वस्तुएं।
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