The Cantonments Act, 2006 145अध्याय VIII · Conservancy and sanitation
धारा 145 · भूमि या भवन को शुद्ध करने का आदेश देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई भवन या भूमि, चाहे वह किराए पर दी जा सकती हो या नहीं, निम्नलिखित स्थिति में हो—
(i) अस्वच्छ, मैली या अस्वस्थ अवस्था में; या
(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में, आस-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपद्रव; या
(iii) यदि कोई भवन या भूमि कांटेदार नाशपाती या दुर्गंधयुक्त वनस्पति से आच्छादित हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे भवन या भूमि को साफ करने, आंतरिक या बाह्य रूप से चूने से लेप करने, साफ करने या अन्यथा उचित स्थिति में लाने की आवश्यकता कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी नोटिस का पालन करने में विफल रहने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, और निरंतर अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिस दौरान अपराध जारी रहता है।
(i) अस्वच्छ, मैली या अस्वस्थ अवस्था में; या
(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में, आस-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपद्रव; या
(iii) यदि कोई भवन या भूमि कांटेदार नाशपाती या दुर्गंधयुक्त वनस्पति से आच्छादित हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे भवन या भूमि को साफ करने, आंतरिक या बाह्य रूप से चूने से लेप करने, साफ करने या अन्यथा उचित स्थिति में लाने की आवश्यकता कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी नोटिस का पालन करने में विफल रहने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, और निरंतर अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिस दौरान अपराध जारी रहता है।
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