The Cantonments Act, 2006 322अध्याय XV · Recovery of Money
धारा 322 · मालिक की चूक की स्थिति में किरायेदार का भुगतान करने का दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के संबंध में, जिसका वह स्वामी है, धारा 320 में निर्दिष्ट कोई सूचना दी गई है और वह उस सूचना का पालन करने में विफल रहता है, तो बोर्ड या सिविल क्षेत्र समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके कहने पर ऐसी सूचना जारी की गई है, ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग के किसी अधिभोगी से, स्वामी के स्थान पर, उस संपत्ति के संबंध में देय किराया, धारा 320 के तहत स्वामी से वसूली योग्य राशि तक, बोर्ड या उसे भुगतान करने की मांग कर सकता है:
बशर्ते कि यदि अधिभोगी, बोर्ड या नागरिक क्षेत्र समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके कहने पर ऐसी सूचना जारी की गई है, द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने किराए की राशि या उस व्यक्ति का नाम या पता बताने से इनकार करता है जिसे यह देय है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिभोगी से धारा 320 के तहत वसूली योग्य पूरी राशि उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे बोर्ड धारा 324 के तहत धन वसूल करता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत स्वामी के बजाय अधिभोगी से वसूल की गई कोई भी राशि, स्वामी और अधिभोगी के बीच विपरीत अनुबंध के अभाव में, स्वामी को भुगतान की गई मानी जाएगी।
बशर्ते कि यदि अधिभोगी, बोर्ड या नागरिक क्षेत्र समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके कहने पर ऐसी सूचना जारी की गई है, द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने किराए की राशि या उस व्यक्ति का नाम या पता बताने से इनकार करता है जिसे यह देय है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिभोगी से धारा 320 के तहत वसूली योग्य पूरी राशि उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे बोर्ड धारा 324 के तहत धन वसूल करता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत स्वामी के बजाय अधिभोगी से वसूल की गई कोई भी राशि, स्वामी और अधिभोगी के बीच विपरीत अनुबंध के अभाव में, स्वामी को भुगतान की गई मानी जाएगी।
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