The Cantonments Act, 2006 207अध्याय IX · Application of this Chapter to Government water-supplies
धारा 207 · बोर्ड को सरकारी जल आपूर्ति से पानी की आपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी छावनी में धारा 204 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट जल आपूर्ति उपलब्ध है, तो बोर्ड, और जब तक बोर्ड स्वयं जल आपूर्ति प्रदान करने में असमर्थ है, तब तक वह सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग से, जैसा भी मामला हो, ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर, जिन पर बोर्ड और सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग के बीच सहमति हो, छावनी में पात्र उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के घरेलू उपयोग की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त जल की कोई भी आपूर्ति थोक आपूर्ति होगी, और बोर्ड सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग को इस प्रकार प्राप्त सभी जल के लिए ऐसा भुगतान करेगा जैसा कि बोर्ड और सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग के बीच सहमति हो, या, ऐसी सहमति न होने की स्थिति में, जैसा कि छावनी में जल की आपूर्ति की वास्तविक लागत और किसी भी निकटवर्ती नगरपालिका में जल के लिए दर शुल्क को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उचित समझा जाए।
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड इस धारा के अंतर्गत प्राप्त जल की आपूर्ति के लिए छावनी क्षेत्र के व्यक्तियों से ऐसा शुल्क नहीं लेगा जो प्राप्त जल के लिए सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग को किए गए भुगतान और बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई वास्तविक लागत के योग से अधिक हो।
(3) यदि बोर्ड और सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग के बीच छावनी में पात्र उपभोक्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पानी की दर और मात्रा के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त जल की कोई भी आपूर्ति थोक आपूर्ति होगी, और बोर्ड सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग को इस प्रकार प्राप्त सभी जल के लिए ऐसा भुगतान करेगा जैसा कि बोर्ड और सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग के बीच सहमति हो, या, ऐसी सहमति न होने की स्थिति में, जैसा कि छावनी में जल की आपूर्ति की वास्तविक लागत और किसी भी निकटवर्ती नगरपालिका में जल के लिए दर शुल्क को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उचित समझा जाए।
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड इस धारा के अंतर्गत प्राप्त जल की आपूर्ति के लिए छावनी क्षेत्र के व्यक्तियों से ऐसा शुल्क नहीं लेगा जो प्राप्त जल के लिए सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग को किए गए भुगतान और बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई वास्तविक लागत के योग से अधिक हो।
(3) यदि बोर्ड और सैन्य अभियंता सेवा या लोक निर्माण विभाग के बीच छावनी में पात्र उपभोक्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पानी की दर और मात्रा के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
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