The Cantonments Act, 2006 185अध्याय VIII · Special conditious regarding essential services
धारा 185 · सफाई कर्मचारियों और अन्य की सेवा शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) किसी छावनी में बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, किसी अनुबंध के अभाव में, उचित कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या उचित प्राधिकार के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा, और ऐसे त्यागपत्र या कर्तव्य से अनुपस्थिति की स्थिति में, उसके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।]
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से इस धारा के प्रावधान किसी बोर्ड द्वारा नियोजित कर्मचारियों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के मामले में लागू होंगे, जिनके कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से इस धारा के प्रावधान किसी बोर्ड द्वारा नियोजित कर्मचारियों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के मामले में लागू होंगे, जिनके कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।
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