The Cantonments Act, 2006 292अध्याय XIII · Prevention of fire, etc.
धारा 292 · भवन निर्माण कार्यों में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि छावनी में ऐसी सीमा के भीतर, जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, झोपड़ियों या अन्य भवनों की छतें और बाहरी दीवारें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना घास, चटाई, पत्तों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों से नहीं बनाई जाएंगी या नवीनीकृत नहीं की जाएंगी, और वह लिखित सूचना द्वारा ऐसे किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से ऐसी छतों या दीवारों को हटाने या बदलने की मांग कर सकता है।
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, छावनी में स्थित किसी भी भवन के स्वामी को, जिसकी बाहरी छत या दीवार उपर्युक्त सामग्री से बनी हो, ऐसी छत या दीवार को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर हटाने के लिए कह सकता है, भले ही उपधारा (1) के तहत कोई सार्वजनिक नोटिस जारी न किया गया हो या ऐसी छत या दीवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से या ऐसे सार्वजनिक नोटिस जारी होने से पहले बनाई गई हो।
बशर्ते कि, यदि ऐसी कोई छत या दीवार सार्वजनिक सूचना जारी होने से पहले मौजूद थी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से बनाई गई थी, तो उसे हटाने के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए छत या दीवार के निर्माण की मूल लागत से अधिक मुआवजा नहीं देना होगा।
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, छावनी में स्थित किसी भी भवन के स्वामी को, जिसकी बाहरी छत या दीवार उपर्युक्त सामग्री से बनी हो, ऐसी छत या दीवार को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर हटाने के लिए कह सकता है, भले ही उपधारा (1) के तहत कोई सार्वजनिक नोटिस जारी न किया गया हो या ऐसी छत या दीवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से या ऐसे सार्वजनिक नोटिस जारी होने से पहले बनाई गई हो।
बशर्ते कि, यदि ऐसी कोई छत या दीवार सार्वजनिक सूचना जारी होने से पहले मौजूद थी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से बनाई गई थी, तो उसे हटाने के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए छत या दीवार के निर्माण की मूल लागत से अधिक मुआवजा नहीं देना होगा।
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