The Cantonments Act, 2006 340अध्याय XV · Appeals and Revision
धारा 340 · कार्यकारी आदेशों के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अनुसूची V के तीसरे स्तंभ में वर्णित किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति उक्त अनुसूची के चौथे स्तंभ में इस संबंध में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) केंद्र सरकार लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान के प्रयोजन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची V में संशोधन कर उक्त अनुसूची के चौथे स्तंभ में अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकारी को नामित कर सकती है।
(3) ऐसी कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी यदि वह उक्त अनुसूची के पाँचवें स्तंभ में इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद की गई हो।
(4) उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम, 1963 (36 ऑफ 1963) के प्रावधानों के अनुसार, उसके अंतर्गत परिसीमा अवधियों की गणना के संबंध में की जाएगी।
(2) केंद्र सरकार लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान के प्रयोजन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची V में संशोधन कर उक्त अनुसूची के चौथे स्तंभ में अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकारी को नामित कर सकती है।
(3) ऐसी कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी यदि वह उक्त अनुसूची के पाँचवें स्तंभ में इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद की गई हो।
(4) उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम, 1963 (36 ऑफ 1963) के प्रावधानों के अनुसार, उसके अंतर्गत परिसीमा अवधियों की गणना के संबंध में की जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
