The Cantonments Act, 2006 164अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 164 · सार्वजनिक परिवहन का दूषित होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
छावनी में जो कोई भी—
(क) संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित होने के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है, या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है जो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, या
(ग) किसी ऐसे रोग से मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है,
वाहन का उपयोग करने वाले या भविष्य में उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को रोग के संचरण से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतना और वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे उपयोग की सूचना देना तथा वाहन संख्या और सूचित किए गए व्यक्ति का नाम बिना किसी देरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
(क) संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित होने के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है, या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है जो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, या
(ग) किसी ऐसे रोग से मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है,
वाहन का उपयोग करने वाले या भविष्य में उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को रोग के संचरण से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतना और वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे उपयोग की सूचना देना तथा वाहन संख्या और सूचित किए गए व्यक्ति का नाम बिना किसी देरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
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