The Cantonments Act, 2006 49अध्याय III · Procedure
धारा 49 · अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संयुक्त कार्रवाई।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड कर सकता है--
(क) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साथ जुड़ना--
(i) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए संयुक्त समिति नियुक्त करने में जिसमें उनकी संयुक्त रुचि हो और ऐसी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में;
(ii) किसी संयुक्त कार्य के निर्माण और भविष्य के रखरखाव के संबंध में बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण पर बाध्यकारी शर्तें बनाने या बोर्ड या ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसी समिति को शक्ति प्रत्यायोजित करना; और
(iii) किसी ऐसी समिति की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए विनियम बनाने में, जो उन उद्देश्यों से संबंधित हो जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है; या
(ख) कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और संबंधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साथ किसी कर या टोल की वसूली के संबंध में समझौता कर सकता है, जिसके तहत उक्त कर या टोल, जो क्रमशः बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वसूला जाना है, को इस खंड में आगे बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन कुल क्षेत्र के रूप में संदर्भित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अलग-अलग वसूलने के बजाय एक साथ वसूला जा सके।
(2) यदि इस धारा के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
(3) जब कोई ऐसा समझौता हो गया हो जैसा कि उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, तो--
(क) जहां समझौता चुंगी या टर्मिनल कर या टोल से संबंधित है, समझौते का पक्षकार (बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकरण) जिसे इस संबंध में समझौते में निर्दिष्ट किया गया है,--
(i) उसे कुल क्षेत्रफल के भीतर चुंगी सीमाएँ और चुंगी स्टेशन तथा चुंगी, टर्मिनल कर और टोल वसूलने के स्थान स्थापित करने की वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे सामान्यतः उसके नियंत्रण के अधीन क्षेत्र के भीतर प्राप्त होती हैं;
(ii) उसे कुल क्षेत्रफल में ऐसे चुंगी, टर्मिनल कर या टोल वसूलने की वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उसके द्वारा ऐसे चुंगी, टर्मिनल कर या टोल वसूलने से संबंधित किसी भी लागू अधिनियम के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कुल क्षेत्रफल उसके नियंत्रण के अधीन सामान्यतः क्षेत्र में समाहित हो;
(ख) कुल क्षेत्रफल में वसूले गए ऐसे चुंगी, कर या टोल की कुल राशि और उससे होने वाली लागत को छावनी निधि और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन निधि के बीच, समझौते द्वारा निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाएगा।
(क) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साथ जुड़ना--
(i) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए संयुक्त समिति नियुक्त करने में जिसमें उनकी संयुक्त रुचि हो और ऐसी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में;
(ii) किसी संयुक्त कार्य के निर्माण और भविष्य के रखरखाव के संबंध में बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण पर बाध्यकारी शर्तें बनाने या बोर्ड या ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसी समिति को शक्ति प्रत्यायोजित करना; और
(iii) किसी ऐसी समिति की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए विनियम बनाने में, जो उन उद्देश्यों से संबंधित हो जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है; या
(ख) कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और संबंधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साथ किसी कर या टोल की वसूली के संबंध में समझौता कर सकता है, जिसके तहत उक्त कर या टोल, जो क्रमशः बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वसूला जाना है, को इस खंड में आगे बोर्ड और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन कुल क्षेत्र के रूप में संदर्भित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अलग-अलग वसूलने के बजाय एक साथ वसूला जा सके।
(2) यदि इस धारा के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
(3) जब कोई ऐसा समझौता हो गया हो जैसा कि उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, तो--
(क) जहां समझौता चुंगी या टर्मिनल कर या टोल से संबंधित है, समझौते का पक्षकार (बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकरण) जिसे इस संबंध में समझौते में निर्दिष्ट किया गया है,--
(i) उसे कुल क्षेत्रफल के भीतर चुंगी सीमाएँ और चुंगी स्टेशन तथा चुंगी, टर्मिनल कर और टोल वसूलने के स्थान स्थापित करने की वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे सामान्यतः उसके नियंत्रण के अधीन क्षेत्र के भीतर प्राप्त होती हैं;
(ii) उसे कुल क्षेत्रफल में ऐसे चुंगी, टर्मिनल कर या टोल वसूलने की वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उसके द्वारा ऐसे चुंगी, टर्मिनल कर या टोल वसूलने से संबंधित किसी भी लागू अधिनियम के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कुल क्षेत्रफल उसके नियंत्रण के अधीन सामान्यतः क्षेत्र में समाहित हो;
(ख) कुल क्षेत्रफल में वसूले गए ऐसे चुंगी, कर या टोल की कुल राशि और उससे होने वाली लागत को छावनी निधि और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन निधि के बीच, समझौते द्वारा निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाएगा।
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