The Cantonments Act, 2006 82अध्याय V · Assessment list
धारा 82 · भवन निर्माण की सूचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि धारा 235 के अर्थ में कोई भवन निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाता है, तो स्वामी उसके पूर्ण होने या कब्जे की तिथि से तीस दिनों के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसकी सूचना देगा, जो भी पहले हो।
(2) उपधारा (1) के अनुसार अपेक्षित सूचना न देने वाले किसी भी व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो पाँच हजार तक या उक्त भवन पर देय कर की राशि का दस गुना तक हो सकता है, चाहे वह भवन निर्मित हो या पुनर्निर्मित, जैसा भी मामला हो, तीन माह की अवधि के लिए, जो भी अधिक हो।
(2) उपधारा (1) के अनुसार अपेक्षित सूचना न देने वाले किसी भी व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो पाँच हजार तक या उक्त भवन पर देय कर की राशि का दस गुना तक हो सकता है, चाहे वह भवन निर्मित हो या पुनर्निर्मित, जैसा भी मामला हो, तीन माह की अवधि के लिए, जो भी अधिक हो।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 माह
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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