The Cantonments Act, 2006 136अध्याय VIII · Conservancy and sanitation
धारा 136 · गंदगी आदि के लिए गटर, पात्र आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा—
(क) छावनी में किसी भूमि या भवन के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के रूप में नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना--
(i) भूमि या भवन से संबंधित किसी भी अपशिष्ट जलकुंड को बंद करना, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में उपद्रव है, या
(ii) किसी भूमि या भवन में जमा होने वाले मैल या अपशिष्ट पदार्थ के किसी पात्र को, नोटिस द्वारा निर्धारित तरीके से, साफ रखना, या
(iii) किसी निजी शौचालय, मूत्रालय, सिंक या स्नानघर के पानी या किसी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ को जमीन या इमारत से किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर, या किसी जलमार्ग में, या उस उद्देश्य के लिए अभिप्रेत न किए गए किसी नाले में रिसने, बहने या डालने से रोकना, या
(iv) बोर्ड के संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा हटाने के लिए, नोटिस में निर्दिष्ट समय और पात्र या स्थान के भीतर, किसी भी आपत्तिजनक पदार्थ या कूड़े को एकत्र करना और जमा करना, जिसे ऐसे व्यक्ति ने ऐसे भवन या भूमि के नीचे, अंदर या ऊपर जमा होने या रहने दिया हो; या
(ख) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक नाले में जाने वाले किसी नाले को बनाने या उसमें परिवर्तन करने से रोकने के लिए बाध्य करना; या
(ग) छावनी में किसी नाले पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे साफ करने, शुद्ध करने, मरम्मत करने या बदलने, या अन्यथा उसे अच्छी हालत में रखने की आवश्यकता होगी।
(क) छावनी में किसी भूमि या भवन के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के रूप में नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना--
(i) भूमि या भवन से संबंधित किसी भी अपशिष्ट जलकुंड को बंद करना, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में उपद्रव है, या
(ii) किसी भूमि या भवन में जमा होने वाले मैल या अपशिष्ट पदार्थ के किसी पात्र को, नोटिस द्वारा निर्धारित तरीके से, साफ रखना, या
(iii) किसी निजी शौचालय, मूत्रालय, सिंक या स्नानघर के पानी या किसी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ को जमीन या इमारत से किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर, या किसी जलमार्ग में, या उस उद्देश्य के लिए अभिप्रेत न किए गए किसी नाले में रिसने, बहने या डालने से रोकना, या
(iv) बोर्ड के संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा हटाने के लिए, नोटिस में निर्दिष्ट समय और पात्र या स्थान के भीतर, किसी भी आपत्तिजनक पदार्थ या कूड़े को एकत्र करना और जमा करना, जिसे ऐसे व्यक्ति ने ऐसे भवन या भूमि के नीचे, अंदर या ऊपर जमा होने या रहने दिया हो; या
(ख) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक नाले में जाने वाले किसी नाले को बनाने या उसमें परिवर्तन करने से रोकने के लिए बाध्य करना; या
(ग) छावनी में किसी नाले पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे साफ करने, शुद्ध करने, मरम्मत करने या बदलने, या अन्यथा उसे अच्छी हालत में रखने की आवश्यकता होगी।
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