The Cantonments Act, 2006 168अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 168 · भवन या उसमें मौजूद वस्तुओं का कीटाणुशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह पर बोर्ड की राय है कि छावनी में किसी भवन या उसके किसी भाग, या ऐसे भवन या उसके भाग में मौजूद किसी ऐसी वस्तु की सफाई और कीटाणुशोधन, जिसमें संक्रमण होने की संभावना हो, या ऐसे भवन या उसके भाग के फर्श का नवीनीकरण, किसी संक्रामक या छूत की बीमारी के प्रसार को रोकने या नियंत्रित करने में सहायक होगा, तो बोर्ड लिखित नोटिस द्वारा स्वामी या अधिभोगी को उक्त भवन, भाग या वस्तुओं की सफाई और कीटाणुशोधन करने, या उक्त फर्श का नवीनीकरण करने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि यदि बोर्ड की राय में स्वामी या अधिभोगी गरीबी या किसी अन्य कारण से ऐसी किसी आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, तो बोर्ड छावनी निधि के व्यय पर भवन, उसके किसी भाग या वस्तुओं की सफाई और कीटाणुशोधन कर सकता है, या जैसा भी मामला हो, फर्श का नवीनीकरण कर सकता है।
बशर्ते कि यदि बोर्ड की राय में स्वामी या अधिभोगी गरीबी या किसी अन्य कारण से ऐसी किसी आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, तो बोर्ड छावनी निधि के व्यय पर भवन, उसके किसी भाग या वस्तुओं की सफाई और कीटाणुशोधन कर सकता है, या जैसा भी मामला हो, फर्श का नवीनीकरण कर सकता है।
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