The Cantonments Act, 2006 231अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 231 · यह कार्य लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा किया जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय में वर्णित किसी भी कार्य को लाइसेंस प्राप्त प्लंबर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त प्लंबर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।
बशर्ते कि यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में कार्य तुच्छ प्रकृति का है, तो वह लाइसेंस प्राप्त लकड़ी व्यापारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए लिखित अनुमति प्रदान कर सकता है।
(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्लंबर को नियुक्त करता है, आवश्यकता पड़ने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे प्लंबर का नाम प्रस्तुत करेगा।
(3) जब कोई कार्य उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित न किया जाए, तो ऐसा कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विवेक पर ध्वस्त किया जा सकता है, बशर्ते कि बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रहे जिसके कहने पर ऐसा कार्य निष्पादित किया गया हो।
(4) बोर्ड लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों के मार्गदर्शन के लिए उपनियम बना सकता है और ऐसे सभी उपनियमों की एक प्रति बोर्ड द्वारा प्लंबर को दिए गए प्रत्येक लाइसेंस के साथ संलग्न की जाएगी।
(5) बोर्ड समय-समय पर इस अध्याय के किसी भी उद्देश्य के लिए या उसके अधीन लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उन्हें भुगतान किए जाने वाले शुल्क निर्धारित कर सकता है।
(6) कोई भी लाइसेंस प्राप्त प्लंबर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए, उस उपधारा के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग या प्राप्ति नहीं करेगा।
(7) बोर्ड निम्नलिखित के लिए उपनियम बनाएगा--
(क) सभी लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना;
(ख) उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का निरीक्षण; और
(ग) लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, कार्य निष्पादन में देरी और लिए गए शुल्कों के संबंध में परिसर के मालिकों या कब्जेदार द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई और निपटान।
(8) कोई भी लाइसेंस प्राप्त प्लंबर इस धारा के अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम का उल्लंघन नहीं करेगा या इस अधिनियम के अंतर्गत लापरवाही या उपेक्षा से कोई कार्य नहीं करेगा या खराब सामग्री, उपकरण या फिटिंग का उपयोग नहीं करेगा।
(9) यदि कोई लाइसेंस प्राप्त प्लंबर उपधारा (8) का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है, चाहे उस पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
बशर्ते कि यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय में कार्य तुच्छ प्रकृति का है, तो वह लाइसेंस प्राप्त लकड़ी व्यापारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए लिखित अनुमति प्रदान कर सकता है।
(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्लंबर को नियुक्त करता है, आवश्यकता पड़ने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे प्लंबर का नाम प्रस्तुत करेगा।
(3) जब कोई कार्य उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित न किया जाए, तो ऐसा कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विवेक पर ध्वस्त किया जा सकता है, बशर्ते कि बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रहे जिसके कहने पर ऐसा कार्य निष्पादित किया गया हो।
(4) बोर्ड लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों के मार्गदर्शन के लिए उपनियम बना सकता है और ऐसे सभी उपनियमों की एक प्रति बोर्ड द्वारा प्लंबर को दिए गए प्रत्येक लाइसेंस के साथ संलग्न की जाएगी।
(5) बोर्ड समय-समय पर इस अध्याय के किसी भी उद्देश्य के लिए या उसके अधीन लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उन्हें भुगतान किए जाने वाले शुल्क निर्धारित कर सकता है।
(6) कोई भी लाइसेंस प्राप्त प्लंबर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए, उस उपधारा के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग या प्राप्ति नहीं करेगा।
(7) बोर्ड निम्नलिखित के लिए उपनियम बनाएगा--
(क) सभी लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना;
(ख) उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का निरीक्षण; और
(ग) लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, कार्य निष्पादन में देरी और लिए गए शुल्कों के संबंध में परिसर के मालिकों या कब्जेदार द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई और निपटान।
(8) कोई भी लाइसेंस प्राप्त प्लंबर इस धारा के अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम का उल्लंघन नहीं करेगा या इस अधिनियम के अंतर्गत लापरवाही या उपेक्षा से कोई कार्य नहीं करेगा या खराब सामग्री, उपकरण या फिटिंग का उपयोग नहीं करेगा।
(9) यदि कोई लाइसेंस प्राप्त प्लंबर उपधारा (8) का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है, चाहे उस पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
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