The Cantonments Act, 2006 324अध्याय XV · Recovery of Money
धारा 324 · पुनर्प्राप्ति की विधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में कहीं और किसी बात के होते हुए भी, किसी भी कर का बकाया, और कोई अन्य वसूली योग्य धन, जिसमें भूमि और भवनों पर देय किराया, या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी बोर्ड या रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा निष्पादित पट्टे या लाइसेंस के तहत देय क्षति और जुर्माना शामिल है, वसूली की लागत सहित या तो मुकदमे द्वारा या छावनी में या किसी ऐसे स्थान पर जहां वह व्यक्ति, जिससे ऐसा कर, किराया या धन वसूली योग्य है, के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करके, या तो ऐसे व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, या ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित उस व्यक्ति की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, या इन दोनों तरीकों से वसूल किया जा सकता है, और यदि किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा देय है, तो भुगतान होने तक संपत्ति पर प्रभार रहेगा।
बशर्ते कि कारीगरों के औजार, पांच हजार रुपये तक के मूल्य की फसलें उगाने वाले औजार और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और पशु ऐसी कुर्की या बिक्री से मुक्त होंगे।
(2) उप-धारा (1) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया आवेदन लिखित में होगा तथा उस पर बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रक्षा संपदा अधिकारी या स्टेशन के कमान अधिकारी या इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, परन्तु उसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(3) आवेदन प्राप्त होने पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति से कर, किराया या धन की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है, मानो ऐसी राशि उसके द्वारा पारित सजा के तहत वसूली योग्य जुर्माना हो, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 और 422 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसी राशि की वसूली पर लागू होंगे।
बशर्ते कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी या कारावास द्वारा ऐसी किसी भी राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
बशर्ते कि कारीगरों के औजार, पांच हजार रुपये तक के मूल्य की फसलें उगाने वाले औजार और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और पशु ऐसी कुर्की या बिक्री से मुक्त होंगे।
(2) उप-धारा (1) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया आवेदन लिखित में होगा तथा उस पर बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रक्षा संपदा अधिकारी या स्टेशन के कमान अधिकारी या इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, परन्तु उसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(3) आवेदन प्राप्त होने पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति से कर, किराया या धन की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है, मानो ऐसी राशि उसके द्वारा पारित सजा के तहत वसूली योग्य जुर्माना हो, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 और 422 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसी राशि की वसूली पर लागू होंगे।
बशर्ते कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी या कारावास द्वारा ऐसी किसी भी राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
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