The Cantonments Act, 2006 165अध्याय VIII · Prevention of infectious, contagious or communicable diseases
धारा 165 · सार्वजनिक परिवहन का कीटाणुशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी संक्रामक, संचारी या छूत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का शव, जिसकी मृत्यु ऐसी बीमारी से हुई हो, किसी छावनी में चलने वाले सार्वजनिक वाहन में ले जाया गया हो, तो उस वाहन का चालक तुरंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसकी सूचना देगा, जो वाहन को तुरंत कीटाणुरहित करवाएगा, यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया हो।
(2) ऐसे किसी भी वाहन को तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए कि इसका उपयोग संक्रमण का खतरा पैदा किए बिना किया जा सकता है।
(2) ऐसे किसी भी वाहन को तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए कि इसका उपयोग संक्रमण का खतरा पैदा किए बिना किया जा सकता है।
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