The Cantonments Act, 2006 332अध्याय XV · Prosecutions
धारा 332 · अपराध की संरचना।
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(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में, अध्याय XIV के अंतर्गत अपराध को छोड़कर, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का समझौता कर सकता है:
बशर्ते कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से जारी किए गए किसी नोटिस, आदेश या अनुरोध का पालन न करने के कारण किए गए किसी भी अपराध का समझौता नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसका यथासंभव पालन न कर लिया गया हो।
(2) जहाँ किसी अपराध का समझौता हो गया हो, तो यदि अपराधी हिरासत में हो, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और उस समझौते के तहत हुए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।
बशर्ते कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से जारी किए गए किसी नोटिस, आदेश या अनुरोध का पालन न करने के कारण किए गए किसी भी अपराध का समझौता नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसका यथासंभव पालन न कर लिया गया हो।
(2) जहाँ किसी अपराध का समझौता हो गया हो, तो यदि अपराधी हिरासत में हो, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और उस समझौते के तहत हुए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।
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