The Cantonments Act, 2006 64अध्याय IV · Duties and Discretionary Functions of Boards
धारा 64 · बोर्ड के विवेकाधीन कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) छावनी के भीतर कोई बोर्ड निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकता है--
(i) पहले से निर्मित हों या न हों, ऐसे क्षेत्रों में नई सड़कें बिछाना और उस उद्देश्य के लिए तथा ऐसी सड़कों पर भवनों तथा भवनों के परिसरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना;
(ii) सार्वजनिक उद्यानों, उद्यानों, कार्यालयों, डेयरी, स्नान या धुलाई स्थलों, पीने के पानी के फव्वारों, टैंकों, कुओं और सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, स्थापना या रखरखाव करना;
(iii) अस्वस्थ इलाकों का पुनर्वास;
(iv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना;
(v) उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, पेशेवर और विशेष शिक्षा संस्थानों की स्थापना या सहायता करना;
(vi) सार्वजनिक और निजी प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव करना;
(vii) सार्वजनिक और निजी परिसरों को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके बिजली की आपूर्ति और वितरण का गठन, रखरखाव और प्रबंधन करना;
(viii) जनगणना करना और ऐसी जानकारी के लिए पुरस्कार देना जिससे महत्वपूर्ण आंकड़ों का सही पंजीकरण सुनिश्चित हो सके;
(ix) सर्वेक्षण करना;
(x) स्थानीय महामारियों, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर राहत कार्य की स्थापना या रखरखाव द्वारा या अन्यथा राहत प्रदान करना;
(xi) किसी आपत्तिजनक, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या पेशे को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान सुरक्षित करना या सुरक्षित करने में सहायता करना;
(xii) मल-मूत्र के निपटान के लिए फार्म या अन्य स्थान की स्थापना और रखरखाव करना;
(xiii) ट्रामवे या अन्य परिवहन साधनों का निर्माण, सब्सिडी देना या गारंटी देना, तथा विद्युत प्रकाश व्यवस्था या विद्युत ऊर्जा कार्य;
(xiv) पशु बाड़ों की स्थापना और रखरखाव;
(xv) स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर की पूर्व स्वीकृति से नागरिक स्वागत की व्यवस्था करना;
(xvi) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना;
(17) छावनी में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों या सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण और रखरखाव;
(xviii) बोर्ड के प्रबंधन के अधीन भूमि संसाधनों का विकास करना;
(xix) सामूहिक आवास योजनाओं को तैयार करना और लागू करना;
(xx) लाभकारी परियोजनाओं की स्थापना और उनका संचालन करना;
(xxi) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना;
(xxii) शहरी शासन और स्थानीय स्वशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम होना;
(xxiii) धारा 62 या इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निर्दिष्ट उपाय के अलावा कोई अन्य उपाय अपनाना, जिससे छावनी के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा मिलने की संभावना हो;
(xxiv) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संग्रहों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन करना;
(xxv) स्टेडियम, व्यायामशाला, अखाड़े और खेल-कूद के स्थानों की स्थापना और रखरखाव या सहायता करना;
(xxvi) रंगमंच और सिनेमाघर स्थापित करना;
(xxvii) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन करना;
(xxviii) निर्माण एवं रखरखाव:--
(क) विश्रामगृह;
(ख) गरीबों के लिए बने गृह;
(सी) औषधालय;
(घ) बच्चों का घर;
(ई) बधिर और मूक लोगों के लिए तथा विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए आवास;
(एफ) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल;
(जी) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए आश्रयगृह;
(h) वृद्धाश्रम;
(i) कामकाजी महिलाओं के छात्रावास;
(xxix) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से संबंधित रोगों का पता लगाने या अनुसंधान के लिए पानी, भोजन और दवाओं की जांच या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रबंधन करना;
(xxx) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना;
(xxxi) पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रखरखाव;
(xxxii) गोदामों और भंडारगृहों का निर्माण और रखरखाव;
(xxxiii) वाहनों और पशुओं के लिए गैरेज, शेड और स्टैंड का निर्माण और प्रबंधन करना;
(xxxiv) सामुदायिक हॉल और सम्मेलन हॉल का निर्माण और प्रबंधन;
(xxxv) सेमिनार, कार्यशालाएँ, सार्वजनिक बहसें और इसी तरह की गतिविधियाँ आयोजित करना, विशेष रूप से नागरिक महत्व के मुद्दों और नियमों और विनियमों पर।
"स्पष्टीकरण" .--खंड (172) के प्रयोजनों के लिए--
(क) "संरक्षण" का अर्थ है किसी स्थान की ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक या सांस्कृतिक महत्ता को बनाए रखने के लिए उसका पर्यवेक्षण, प्रबंधन और रखरखाव करना, या पर्यावरण का संरक्षण करना, और इसमें संरक्षण, सुधार, परिरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और अपनाना या इनमें से एक से अधिक गतिविधियों का संयोजन शामिल है, और ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सकें;
(ख) "प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष या सार्वजनिक महत्व के स्थान" में ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक या शैक्षिक या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक या पर्यावरणीय महत्व के भवन, कलाकृतियाँ, संरचनाएँ, क्षेत्र या परिसर और पर्यावरणीय महत्व या दर्शनीय सुंदरता की वे प्राकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा घोषित किया जा सकता है।
(2) कोई बोर्ड, छावनी के भीतर या बाहर, किसी भी ऐसे कार्य को करने का प्रावधान कर सकता है जिस पर व्यय को केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार की स्वीकृति से बोर्ड द्वारा, छावनी निधि या छावनी विकास निधि पर उचित प्रभार घोषित किया गया हो।
(i) पहले से निर्मित हों या न हों, ऐसे क्षेत्रों में नई सड़कें बिछाना और उस उद्देश्य के लिए तथा ऐसी सड़कों पर भवनों तथा भवनों के परिसरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना;
(ii) सार्वजनिक उद्यानों, उद्यानों, कार्यालयों, डेयरी, स्नान या धुलाई स्थलों, पीने के पानी के फव्वारों, टैंकों, कुओं और सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, स्थापना या रखरखाव करना;
(iii) अस्वस्थ इलाकों का पुनर्वास;
(iv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना;
(v) उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, पेशेवर और विशेष शिक्षा संस्थानों की स्थापना या सहायता करना;
(vi) सार्वजनिक और निजी प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव करना;
(vii) सार्वजनिक और निजी परिसरों को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके बिजली की आपूर्ति और वितरण का गठन, रखरखाव और प्रबंधन करना;
(viii) जनगणना करना और ऐसी जानकारी के लिए पुरस्कार देना जिससे महत्वपूर्ण आंकड़ों का सही पंजीकरण सुनिश्चित हो सके;
(ix) सर्वेक्षण करना;
(x) स्थानीय महामारियों, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर राहत कार्य की स्थापना या रखरखाव द्वारा या अन्यथा राहत प्रदान करना;
(xi) किसी आपत्तिजनक, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या पेशे को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान सुरक्षित करना या सुरक्षित करने में सहायता करना;
(xii) मल-मूत्र के निपटान के लिए फार्म या अन्य स्थान की स्थापना और रखरखाव करना;
(xiii) ट्रामवे या अन्य परिवहन साधनों का निर्माण, सब्सिडी देना या गारंटी देना, तथा विद्युत प्रकाश व्यवस्था या विद्युत ऊर्जा कार्य;
(xiv) पशु बाड़ों की स्थापना और रखरखाव;
(xv) स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर की पूर्व स्वीकृति से नागरिक स्वागत की व्यवस्था करना;
(xvi) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना;
(17) छावनी में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों या सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण और रखरखाव;
(xviii) बोर्ड के प्रबंधन के अधीन भूमि संसाधनों का विकास करना;
(xix) सामूहिक आवास योजनाओं को तैयार करना और लागू करना;
(xx) लाभकारी परियोजनाओं की स्थापना और उनका संचालन करना;
(xxi) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना;
(xxii) शहरी शासन और स्थानीय स्वशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम होना;
(xxiii) धारा 62 या इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निर्दिष्ट उपाय के अलावा कोई अन्य उपाय अपनाना, जिससे छावनी के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा मिलने की संभावना हो;
(xxiv) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संग्रहों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन करना;
(xxv) स्टेडियम, व्यायामशाला, अखाड़े और खेल-कूद के स्थानों की स्थापना और रखरखाव या सहायता करना;
(xxvi) रंगमंच और सिनेमाघर स्थापित करना;
(xxvii) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन करना;
(xxviii) निर्माण एवं रखरखाव:--
(क) विश्रामगृह;
(ख) गरीबों के लिए बने गृह;
(सी) औषधालय;
(घ) बच्चों का घर;
(ई) बधिर और मूक लोगों के लिए तथा विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए आवास;
(एफ) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल;
(जी) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए आश्रयगृह;
(h) वृद्धाश्रम;
(i) कामकाजी महिलाओं के छात्रावास;
(xxix) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से संबंधित रोगों का पता लगाने या अनुसंधान के लिए पानी, भोजन और दवाओं की जांच या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रबंधन करना;
(xxx) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना;
(xxxi) पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रखरखाव;
(xxxii) गोदामों और भंडारगृहों का निर्माण और रखरखाव;
(xxxiii) वाहनों और पशुओं के लिए गैरेज, शेड और स्टैंड का निर्माण और प्रबंधन करना;
(xxxiv) सामुदायिक हॉल और सम्मेलन हॉल का निर्माण और प्रबंधन;
(xxxv) सेमिनार, कार्यशालाएँ, सार्वजनिक बहसें और इसी तरह की गतिविधियाँ आयोजित करना, विशेष रूप से नागरिक महत्व के मुद्दों और नियमों और विनियमों पर।
"स्पष्टीकरण" .--खंड (172) के प्रयोजनों के लिए--
(क) "संरक्षण" का अर्थ है किसी स्थान की ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक या सांस्कृतिक महत्ता को बनाए रखने के लिए उसका पर्यवेक्षण, प्रबंधन और रखरखाव करना, या पर्यावरण का संरक्षण करना, और इसमें संरक्षण, सुधार, परिरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और अपनाना या इनमें से एक से अधिक गतिविधियों का संयोजन शामिल है, और ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सकें;
(ख) "प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष या सार्वजनिक महत्व के स्थान" में ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक या शैक्षिक या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक या पर्यावरणीय महत्व के भवन, कलाकृतियाँ, संरचनाएँ, क्षेत्र या परिसर और पर्यावरणीय महत्व या दर्शनीय सुंदरता की वे प्राकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा घोषित किया जा सकता है।
(2) कोई बोर्ड, छावनी के भीतर या बाहर, किसी भी ऐसे कार्य को करने का प्रावधान कर सकता है जिस पर व्यय को केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार की स्वीकृति से बोर्ड द्वारा, छावनी निधि या छावनी विकास निधि पर उचित प्रभार घोषित किया गया हो।
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