The Cantonments Act, 2006 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई विरोधाभास न हो,
(क) "सहायक स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य उस चिकित्सा अधिकारी से है जिसे कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा छावनी के लिए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत गठित छावनी बोर्ड से है;
(ग) "सीमा दीवार" से तात्पर्य ऐसी दीवार से है जो सड़क से सटी हो और जिसकी ऊंचाई ढाई मीटर से अधिक न हो;
(घ) "भवन" से तात्पर्य घर, बाह्यगृह, अस्तबल, शौचालय, शेड, झोपड़ी या अन्य छत वाली संरचना से है, चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य सामग्री से बनी हो, और उसका कोई भी भाग, और इसमें कुआँ और सीमा दीवार के अलावा कोई दीवार शामिल है, लेकिन इसमें तम्बू या अन्य पोर्टेबल और अस्थायी आश्रय शामिल नहीं है;
(ई) "आकस्मिक चुनाव" से तात्पर्य आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चुनाव से है;
(f) "आकस्मिक रिक्ति" से तात्पर्य किसी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के पद में समय बीतने के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति से है तथा इसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली ऐसी रिक्ति भी शामिल है;
(जी) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;
(h) "नागरिक क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नागरिक क्षेत्र घोषित क्षेत्र से है;
(i) "सिविल क्षेत्र समिति" से तात्पर्य धारा 47 के अधीन नियुक्त समिति से है;
(जे) "कमांड" से तात्पर्य उन कमांडों में से एक से है जिनमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विभाजित किया गया है, और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए कमांड घोषित कर सकती है;
(k) "डेयरी" में कोई भी फार्म, पशुशाला, दूध भंडार, दूध की दुकान या अन्य स्थान शामिल है जहाँ से दूध की आपूर्ति की जाती है या जहाँ दूध बिक्री के उद्देश्य से रखा जाता है या मक्खन, घी, पनीर या दही में बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, और ऐसे डेयरी मालिक के संबंध में जो दूध की बिक्री के लिए किसी परिसर पर कब्जा नहीं करता है, इसमें कोई भी स्थान शामिल है जिसमें वह दूध के भंडारण या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन रखता है;
(एल) "डेयरीमैन" में गाय, भैंस, बकरी, गधा या अन्य जानवर का रखवाला शामिल है, जिसका दूध मानव उपभोग के लिए बिक्री हेतु पेश किया जाता है या पेश करने का इरादा है, और दूध का कोई भी आपूर्तिकर्ता और डेयरी का कोई भी कब्जेदार;
(m) "खतरनाक रोग" से तात्पर्य हैजा, कुष्ठ रोग, आंत्र ज्वर, चेचक, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, इन्फ्लूएंजा, यौन रोग, हेपेटाइटिस, अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम और कोई अन्य महामारी, स्थानिक, संक्रामक या संचारी रोग है जिसे बोर्ड सार्वजनिक सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संक्रामक, छूत की या संचारी रोग घोषित कर सकता है;
(n) "रक्षा संपदा सर्किल" से तात्पर्य उन सर्किलों में से एक से है जिनमें भारत को रक्षा संपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर विभाजित किया जाता है, और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा सर्किल घोषित कर सकती है;
(ओ) "रक्षा संपदा अधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त अधिकारी से है;
(पी) "महानिदेशक" से तात्पर्य भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) के उस अधिकारी से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसमें वरिष्ठ अतिरिक्त महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक शामिल हैं;
(q) "निदेशक" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए रक्षा संपदा, कमान के निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है;
(आर) "पात्र उपभोक्ता" से तात्पर्य छावनी में रहने वाले उस व्यक्ति से है जिसे रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन दिया जाता है और जिसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सैन्य अभियंता सेवाओं या लोक निर्माण विभाग से घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(s) "कार्यकारी अभियंता" से तात्पर्य उस श्रेणी के सैन्य अभियंता सेवा के उस अधिकारी से है, जिसके पास छावनी में सैन्य कार्यों का प्रभार है, या जहां एक से अधिक ऐसे अधिकारी छावनी में सैन्य कार्यों का प्रभार रखते हैं, तो उन अधिकारियों में से ऐसा अधिकारी जिसे स्टेशन का कमान अधिकारी इस संबंध में नामित कर सकता है, और इसमें छावनी के तत्काल कार्यकारी अभियंता प्रभार में किसी भी श्रेणी का अधिकारी शामिल है;
(टी) "कारखाना" से तात्पर्य कारखाने अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित कारखाने से है;
(u) "सेना" से तात्पर्य नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना या इनमें से किसी एक या अधिक के किसी भाग से है;
(v) "कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी, कमांड)" से तात्पर्य किसी भी कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से है;
(w) "क्षेत्र के जनरल कमांडिंग ऑफिसर" से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर से है जिसमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए विभाजित किया गया है, या किसी ऐसे उप-क्षेत्र से है जो ऐसे किसी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, या किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए एक क्षेत्र घोषित कर सकती है;
(x) "सामूहिक आवास" का अर्थ है रहने के प्रयोजनों के लिए घरों का समूह और इसमें निम्नलिखित सभी या कोई भी शामिल हो सकता है: अर्थात्, (क) एक आवासीय इकाई, (ख) मनोरंजन और वेंटिलेशन के लिए अभिप्रेत खुले स्थान, (ग) सड़कें, रास्ते, सीवर, नालियां, जल आपूर्ति और सहायक प्रतिष्ठान, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य सुविधाएं, (घ) सुविधाजनक खरीदारी स्थल, स्कूल, सामुदायिक हॉल या सामान्य उपयोग के लिए अन्य सुविधाएं;
(y) इस अधिनियम के संदर्भ में "सरकार" से तात्पर्य केंद्र सरकार से है;
(ज़) "स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य छावनी में कार्यरत सैन्य सेवा में वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी से है;
(za) "अस्पताल" में परिवार कल्याण केंद्र, बाल कल्याण केंद्र, प्रसूति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं;
(zb) "झोपड़ी" से तात्पर्य किसी भी इमारत से है, जिसका कोई भी भौतिक भाग आधार स्तर के ऊपर चिनाई या वर्गाकार लकड़ी के ढांचे या लोहे के ढांचे से निर्मित नहीं होता है;
(ज़ेडसी) छावनी या स्थानीय क्षेत्र के संबंध में "निवासी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः उसमें निवास करता हो, व्यवसाय करता हो, अचल संपत्ति का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो, या जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, और विवाद की स्थिति में, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया गया हो;
(ज़ेडडी) "नशीली दवा" में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ शामिल हैं जैसा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में समय-समय पर संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है;
(ze) "बाजार" में कोई भी ऐसा स्थान शामिल है जहाँ लोग मांस, मछली, फल, सब्जियां, मानव भोजन के लिए अभिप्रेत पशु या मानव भोजन की किसी भी अन्य वस्तु की बिक्री के लिए या बिक्री के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, चाहे उस स्थान के स्वामी की सहमति हो या न हो, भले ही खरीदारों और विक्रेताओं के जमावड़े के लिए कोई सामान्य नियमन न हो और चाहे उस स्थान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के व्यवसाय या आने-जाने वाले लोगों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो या नहीं, लेकिन इसमें एक दुकान या छह से अधिक दुकानों का समूह और इकाई रेखाओं के भीतर की दुकानें शामिल नहीं होंगी;
(जेडएफ) "सैन्य" में वायु सेना, नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी प्रतिष्ठान शामिल हैं;
(zg) "सैन्य अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सेना अधिनियम, 1950 (46 ऑफ 1950), नौसेना अधिनियम, 1957 (62 ऑफ 1957) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (45 ऑफ 1950) के अर्थ में अधिकारी होते हुए, सेना, नौसेना या वायु सेना में सेना, नौसेना या वायु सेना का कर्तव्य निभाने वाले अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त, राजपत्रित या वेतनभोगी हो, या उन बलों के किसी भी अंग, शाखा या भाग में ऐसा कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी हो;
(zh) "उपद्रव" में कोई भी कार्य, चूक, स्थान, पशु या वस्तु शामिल है जो दृष्टि, गंध या श्रवण इंद्रियों को चोट, खतरा, झुंझलाहट या अपराध का कारण बनता है या बनने की संभावना है, या विश्राम या नींद में बाधा डालता है, या जो जीवन के लिए खतरनाक है या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक है या हो सकता है;
(zi) "अधिभोगी" में वह स्वामी शामिल है जो अपनी भूमि या भवन पर कब्जा रखता है या उसका उपयोग करता है; (zj) "स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर या स्टेशन कमांडर" से तात्पर्य छावनी में बलों की कमान संभाल रहे सैन्य अधिकारी से है और यदि ऐसे अधिकारी के तीस दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की संभावना है, तो कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एक आदेश द्वारा किसी अन्य सैन्य अधिकारी को "स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर या स्टेशन कमांडर" के रूप में नामित कर सकते हैं;
(ज़क) "साधारण चुनाव" से तात्पर्य किसी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के पद में समय बीतने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चुनाव से है;
(zl) "मालिक" में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भवन या भूमि का किराया अपने खाते पर या अपनी ओर से और दूसरों की ओर से या किसी एजेंट या ट्रस्टी की ओर से प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो किराया प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा यदि भवन या भूमि किसी किरायेदार को किराए पर दी गई हो;
(zm) "पार्टी वॉल" का अर्थ है किसी भवन का हिस्सा बनने वाली दीवार जिसका उपयोग या निर्माण अलग-अलग मालिकों के स्वामित्व वाले आस-पास के भवनों के समर्थन या विभाजन के लिए किया जाता है, या जिसका निर्माण या अनुकूलन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा रहने के लिए किया जाता है;
(zn) "प्रधान निदेशक" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, कमान के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है;
(जो) "निजी बाजार" से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जिसका रखरखाव किसी बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है और जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड द्वारा लाइसेंस दिया जाता है;
(जेडपी) "निजी बूचड़खाना" से तात्पर्य ऐसे बूचड़खाने से है जिसका रखरखाव किसी बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है और जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है;
(ज़क) "सार्वजनिक बाजार" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा अनुरक्षित बाजार से है;
(zr) "सार्वजनिक स्थान" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जो जनता के उपयोग और आनंद के लिए खुला हो, चाहे वास्तव में जनता द्वारा उसका उपयोग या आनंद लिया जाता हो या नहीं;
(zs) "सार्वजनिक बूचड़खाना" से तात्पर्य किसी बोर्ड द्वारा संचालित बूचड़खाने से है;
(zt) छावनी के संबंध में "निवासी" का अर्थ है वह व्यक्ति जो उसमें एक घर या घर का एक हिस्सा रखता है जो हर समय उसके या उसके परिवार के रहने के लिए उपलब्ध रहता है, भले ही वह स्वयं कहीं और रहता हो, बशर्ते कि उसने स्वयं या अपने परिवार द्वारा ऐसे घर पर फिर से कब्जा करने का इरादा न छोड़ा हो;
(zu) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत किसी छावनी बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए गए विनियम से है;
(zv) "नियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए गए नियम से है;
(zw) "शेड" का अर्थ है छाया या आश्रय के लिए बनाई गई एक छोटी या अस्थायी संरचना;
(zx) "वधगृह" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जिसका उपयोग सामान्यतः मानव उपभोग के लिए उसके मांस को बेचने के उद्देश्य से पशुओं के वध के लिए किया जाता है;
(zy) "सैनिक" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सेना अधिनियम, 1950 (46 ऑफ 1950), नौसेना अधिनियम, 1957 (62 ऑफ 1957) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (45 ऑफ 1950) के अधीन सैनिक या नाविक या वायुसैनिक है, जैसा भी मामला हो, और जो सैन्य अधिकारी नहीं है;
(zz) "मादक पेय" से तात्पर्य किसी भी किण्वित पेय, किसी भी प्रकार की शराब, या किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ के रस या आसवन से प्राप्त किसी भी मादक तरल से है, और इसमें अल्कोहल युक्त कोई भी अन्य तरल भी शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मादक पेय घोषित कर सकती है।
(ज़्ज़ा) "सड़क" में छावनी क्षेत्र में कोई भी मार्ग, सड़क, गली, चौक, आंगन, संकरी गली या रास्ता शामिल है, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या नहीं और चाहे उस पर निर्माण हुआ हो या नहीं, जिस पर जनता को आने-जाने का अधिकार हो और साथ ही किसी पुल या मार्ग के ऊपर का सड़क मार्ग या पैदल मार्ग भी शामिल है;
(ज़ज़ेडबी) "उप-क्षेत्र" से तात्पर्य उन उप-क्षेत्रों में से एक से है जिनमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विभाजित किया गया है तथा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए, इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए उप-क्षेत्र घोषित कर सकती है;
(ज़ेडसी) "व्यापार या वाणिज्यिक परिसर" से तात्पर्य किसी भी ऐसे परिसर से है जिसका उपयोग किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने के लिए किया जाता है या किया जाना है;
(ज़ेडडी) "वाहन" से तात्पर्य किसी भी प्रकार के पहिएदार परिवहन साधन से है जो सड़क पर उपयोग करने में सक्षम हो, और इसमें मोटर-कार, मोटर लॉरी, मोटर बस, गाड़ी, लोकोमोटिव, ट्राम-कार, हाथगाड़ी, ट्रक, मोटर-साइकिल, साइकिल, तिपहिया वाहन और रिक्शा शामिल हैं;
(ज़्ज़े) "जल-कार्य" में सभी झीलें, टैंक, धाराएँ, कुंड, झरने, पंप, कुएँ, जलाशय, जलसेतु, जल-ट्रक, स्लुइस मेन, पाइप, पुलिया, हाइड्रेंट, स्टैंड-पाइप और नाली तथा छावनी को पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली या अभिप्रेत सभी मशीनरी, भूमि, भवन, पुल और वस्तुएँ शामिल हैं; और
(ज़ेडएफ) "वर्ष" से तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले वर्ष से है।
(क) "सहायक स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य उस चिकित्सा अधिकारी से है जिसे कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा छावनी के लिए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत गठित छावनी बोर्ड से है;
(ग) "सीमा दीवार" से तात्पर्य ऐसी दीवार से है जो सड़क से सटी हो और जिसकी ऊंचाई ढाई मीटर से अधिक न हो;
(घ) "भवन" से तात्पर्य घर, बाह्यगृह, अस्तबल, शौचालय, शेड, झोपड़ी या अन्य छत वाली संरचना से है, चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य सामग्री से बनी हो, और उसका कोई भी भाग, और इसमें कुआँ और सीमा दीवार के अलावा कोई दीवार शामिल है, लेकिन इसमें तम्बू या अन्य पोर्टेबल और अस्थायी आश्रय शामिल नहीं है;
(ई) "आकस्मिक चुनाव" से तात्पर्य आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चुनाव से है;
(f) "आकस्मिक रिक्ति" से तात्पर्य किसी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के पद में समय बीतने के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति से है तथा इसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली ऐसी रिक्ति भी शामिल है;
(जी) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;
(h) "नागरिक क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नागरिक क्षेत्र घोषित क्षेत्र से है;
(i) "सिविल क्षेत्र समिति" से तात्पर्य धारा 47 के अधीन नियुक्त समिति से है;
(जे) "कमांड" से तात्पर्य उन कमांडों में से एक से है जिनमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विभाजित किया गया है, और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए कमांड घोषित कर सकती है;
(k) "डेयरी" में कोई भी फार्म, पशुशाला, दूध भंडार, दूध की दुकान या अन्य स्थान शामिल है जहाँ से दूध की आपूर्ति की जाती है या जहाँ दूध बिक्री के उद्देश्य से रखा जाता है या मक्खन, घी, पनीर या दही में बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, और ऐसे डेयरी मालिक के संबंध में जो दूध की बिक्री के लिए किसी परिसर पर कब्जा नहीं करता है, इसमें कोई भी स्थान शामिल है जिसमें वह दूध के भंडारण या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन रखता है;
(एल) "डेयरीमैन" में गाय, भैंस, बकरी, गधा या अन्य जानवर का रखवाला शामिल है, जिसका दूध मानव उपभोग के लिए बिक्री हेतु पेश किया जाता है या पेश करने का इरादा है, और दूध का कोई भी आपूर्तिकर्ता और डेयरी का कोई भी कब्जेदार;
(m) "खतरनाक रोग" से तात्पर्य हैजा, कुष्ठ रोग, आंत्र ज्वर, चेचक, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, इन्फ्लूएंजा, यौन रोग, हेपेटाइटिस, अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम और कोई अन्य महामारी, स्थानिक, संक्रामक या संचारी रोग है जिसे बोर्ड सार्वजनिक सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संक्रामक, छूत की या संचारी रोग घोषित कर सकता है;
(n) "रक्षा संपदा सर्किल" से तात्पर्य उन सर्किलों में से एक से है जिनमें भारत को रक्षा संपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर विभाजित किया जाता है, और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा सर्किल घोषित कर सकती है;
(ओ) "रक्षा संपदा अधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त अधिकारी से है;
(पी) "महानिदेशक" से तात्पर्य भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) के उस अधिकारी से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रक्षा संपदा महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसमें वरिष्ठ अतिरिक्त महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक शामिल हैं;
(q) "निदेशक" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए रक्षा संपदा, कमान के निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है;
(आर) "पात्र उपभोक्ता" से तात्पर्य छावनी में रहने वाले उस व्यक्ति से है जिसे रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन दिया जाता है और जिसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सैन्य अभियंता सेवाओं या लोक निर्माण विभाग से घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(s) "कार्यकारी अभियंता" से तात्पर्य उस श्रेणी के सैन्य अभियंता सेवा के उस अधिकारी से है, जिसके पास छावनी में सैन्य कार्यों का प्रभार है, या जहां एक से अधिक ऐसे अधिकारी छावनी में सैन्य कार्यों का प्रभार रखते हैं, तो उन अधिकारियों में से ऐसा अधिकारी जिसे स्टेशन का कमान अधिकारी इस संबंध में नामित कर सकता है, और इसमें छावनी के तत्काल कार्यकारी अभियंता प्रभार में किसी भी श्रेणी का अधिकारी शामिल है;
(टी) "कारखाना" से तात्पर्य कारखाने अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित कारखाने से है;
(u) "सेना" से तात्पर्य नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना या इनमें से किसी एक या अधिक के किसी भाग से है;
(v) "कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी, कमांड)" से तात्पर्य किसी भी कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से है;
(w) "क्षेत्र के जनरल कमांडिंग ऑफिसर" से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर से है जिसमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए विभाजित किया गया है, या किसी ऐसे उप-क्षेत्र से है जो ऐसे किसी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, या किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए एक क्षेत्र घोषित कर सकती है;
(x) "सामूहिक आवास" का अर्थ है रहने के प्रयोजनों के लिए घरों का समूह और इसमें निम्नलिखित सभी या कोई भी शामिल हो सकता है: अर्थात्, (क) एक आवासीय इकाई, (ख) मनोरंजन और वेंटिलेशन के लिए अभिप्रेत खुले स्थान, (ग) सड़कें, रास्ते, सीवर, नालियां, जल आपूर्ति और सहायक प्रतिष्ठान, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य सुविधाएं, (घ) सुविधाजनक खरीदारी स्थल, स्कूल, सामुदायिक हॉल या सामान्य उपयोग के लिए अन्य सुविधाएं;
(y) इस अधिनियम के संदर्भ में "सरकार" से तात्पर्य केंद्र सरकार से है;
(ज़) "स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य छावनी में कार्यरत सैन्य सेवा में वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी से है;
(za) "अस्पताल" में परिवार कल्याण केंद्र, बाल कल्याण केंद्र, प्रसूति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं;
(zb) "झोपड़ी" से तात्पर्य किसी भी इमारत से है, जिसका कोई भी भौतिक भाग आधार स्तर के ऊपर चिनाई या वर्गाकार लकड़ी के ढांचे या लोहे के ढांचे से निर्मित नहीं होता है;
(ज़ेडसी) छावनी या स्थानीय क्षेत्र के संबंध में "निवासी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः उसमें निवास करता हो, व्यवसाय करता हो, अचल संपत्ति का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो, या जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, और विवाद की स्थिति में, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया गया हो;
(ज़ेडडी) "नशीली दवा" में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ शामिल हैं जैसा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में समय-समय पर संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है;
(ze) "बाजार" में कोई भी ऐसा स्थान शामिल है जहाँ लोग मांस, मछली, फल, सब्जियां, मानव भोजन के लिए अभिप्रेत पशु या मानव भोजन की किसी भी अन्य वस्तु की बिक्री के लिए या बिक्री के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, चाहे उस स्थान के स्वामी की सहमति हो या न हो, भले ही खरीदारों और विक्रेताओं के जमावड़े के लिए कोई सामान्य नियमन न हो और चाहे उस स्थान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के व्यवसाय या आने-जाने वाले लोगों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो या नहीं, लेकिन इसमें एक दुकान या छह से अधिक दुकानों का समूह और इकाई रेखाओं के भीतर की दुकानें शामिल नहीं होंगी;
(जेडएफ) "सैन्य" में वायु सेना, नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी प्रतिष्ठान शामिल हैं;
(zg) "सैन्य अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सेना अधिनियम, 1950 (46 ऑफ 1950), नौसेना अधिनियम, 1957 (62 ऑफ 1957) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (45 ऑफ 1950) के अर्थ में अधिकारी होते हुए, सेना, नौसेना या वायु सेना में सेना, नौसेना या वायु सेना का कर्तव्य निभाने वाले अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त, राजपत्रित या वेतनभोगी हो, या उन बलों के किसी भी अंग, शाखा या भाग में ऐसा कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी हो;
(zh) "उपद्रव" में कोई भी कार्य, चूक, स्थान, पशु या वस्तु शामिल है जो दृष्टि, गंध या श्रवण इंद्रियों को चोट, खतरा, झुंझलाहट या अपराध का कारण बनता है या बनने की संभावना है, या विश्राम या नींद में बाधा डालता है, या जो जीवन के लिए खतरनाक है या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक है या हो सकता है;
(zi) "अधिभोगी" में वह स्वामी शामिल है जो अपनी भूमि या भवन पर कब्जा रखता है या उसका उपयोग करता है; (zj) "स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर या स्टेशन कमांडर" से तात्पर्य छावनी में बलों की कमान संभाल रहे सैन्य अधिकारी से है और यदि ऐसे अधिकारी के तीस दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की संभावना है, तो कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एक आदेश द्वारा किसी अन्य सैन्य अधिकारी को "स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर या स्टेशन कमांडर" के रूप में नामित कर सकते हैं;
(ज़क) "साधारण चुनाव" से तात्पर्य किसी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के पद में समय बीतने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चुनाव से है;
(zl) "मालिक" में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भवन या भूमि का किराया अपने खाते पर या अपनी ओर से और दूसरों की ओर से या किसी एजेंट या ट्रस्टी की ओर से प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो किराया प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा यदि भवन या भूमि किसी किरायेदार को किराए पर दी गई हो;
(zm) "पार्टी वॉल" का अर्थ है किसी भवन का हिस्सा बनने वाली दीवार जिसका उपयोग या निर्माण अलग-अलग मालिकों के स्वामित्व वाले आस-पास के भवनों के समर्थन या विभाजन के लिए किया जाता है, या जिसका निर्माण या अनुकूलन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा रहने के लिए किया जाता है;
(zn) "प्रधान निदेशक" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, कमान के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है;
(जो) "निजी बाजार" से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जिसका रखरखाव किसी बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है और जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड द्वारा लाइसेंस दिया जाता है;
(जेडपी) "निजी बूचड़खाना" से तात्पर्य ऐसे बूचड़खाने से है जिसका रखरखाव किसी बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है और जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है;
(ज़क) "सार्वजनिक बाजार" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा अनुरक्षित बाजार से है;
(zr) "सार्वजनिक स्थान" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जो जनता के उपयोग और आनंद के लिए खुला हो, चाहे वास्तव में जनता द्वारा उसका उपयोग या आनंद लिया जाता हो या नहीं;
(zs) "सार्वजनिक बूचड़खाना" से तात्पर्य किसी बोर्ड द्वारा संचालित बूचड़खाने से है;
(zt) छावनी के संबंध में "निवासी" का अर्थ है वह व्यक्ति जो उसमें एक घर या घर का एक हिस्सा रखता है जो हर समय उसके या उसके परिवार के रहने के लिए उपलब्ध रहता है, भले ही वह स्वयं कहीं और रहता हो, बशर्ते कि उसने स्वयं या अपने परिवार द्वारा ऐसे घर पर फिर से कब्जा करने का इरादा न छोड़ा हो;
(zu) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत किसी छावनी बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए गए विनियम से है;
(zv) "नियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए गए नियम से है;
(zw) "शेड" का अर्थ है छाया या आश्रय के लिए बनाई गई एक छोटी या अस्थायी संरचना;
(zx) "वधगृह" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जिसका उपयोग सामान्यतः मानव उपभोग के लिए उसके मांस को बेचने के उद्देश्य से पशुओं के वध के लिए किया जाता है;
(zy) "सैनिक" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सेना अधिनियम, 1950 (46 ऑफ 1950), नौसेना अधिनियम, 1957 (62 ऑफ 1957) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (45 ऑफ 1950) के अधीन सैनिक या नाविक या वायुसैनिक है, जैसा भी मामला हो, और जो सैन्य अधिकारी नहीं है;
(zz) "मादक पेय" से तात्पर्य किसी भी किण्वित पेय, किसी भी प्रकार की शराब, या किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ के रस या आसवन से प्राप्त किसी भी मादक तरल से है, और इसमें अल्कोहल युक्त कोई भी अन्य तरल भी शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मादक पेय घोषित कर सकती है।
(ज़्ज़ा) "सड़क" में छावनी क्षेत्र में कोई भी मार्ग, सड़क, गली, चौक, आंगन, संकरी गली या रास्ता शामिल है, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या नहीं और चाहे उस पर निर्माण हुआ हो या नहीं, जिस पर जनता को आने-जाने का अधिकार हो और साथ ही किसी पुल या मार्ग के ऊपर का सड़क मार्ग या पैदल मार्ग भी शामिल है;
(ज़ज़ेडबी) "उप-क्षेत्र" से तात्पर्य उन उप-क्षेत्रों में से एक से है जिनमें भारत को सैन्य प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विभाजित किया गया है तथा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए, इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए उप-क्षेत्र घोषित कर सकती है;
(ज़ेडसी) "व्यापार या वाणिज्यिक परिसर" से तात्पर्य किसी भी ऐसे परिसर से है जिसका उपयोग किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने के लिए किया जाता है या किया जाना है;
(ज़ेडडी) "वाहन" से तात्पर्य किसी भी प्रकार के पहिएदार परिवहन साधन से है जो सड़क पर उपयोग करने में सक्षम हो, और इसमें मोटर-कार, मोटर लॉरी, मोटर बस, गाड़ी, लोकोमोटिव, ट्राम-कार, हाथगाड़ी, ट्रक, मोटर-साइकिल, साइकिल, तिपहिया वाहन और रिक्शा शामिल हैं;
(ज़्ज़े) "जल-कार्य" में सभी झीलें, टैंक, धाराएँ, कुंड, झरने, पंप, कुएँ, जलाशय, जलसेतु, जल-ट्रक, स्लुइस मेन, पाइप, पुलिया, हाइड्रेंट, स्टैंड-पाइप और नाली तथा छावनी को पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली या अभिप्रेत सभी मशीनरी, भूमि, भवन, पुल और वस्तुएँ शामिल हैं; और
(ज़ेडएफ) "वर्ष" से तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले वर्ष से है।
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