MS Act 71अध्याय V · Seafarers
धारा 71 · भोजन और खानपान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक जहाज मालिक को भोजन और पीने के पानी की ऐसी गुणवत्ता, पोषण मूल्य और मात्रा उपलब्ध करानी होगी जो नाविकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करे और उनकी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे।
(2) किसी पोत पर सवार नाविकों को कार्य अवधि के दौरान निशुल्क भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
(3) जहाज मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि जहाज के रसोइयों के रूप में कार्यरत नाविकों को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रशिक्षित, योग्य और सक्षम पाया जाए।
(2) किसी पोत पर सवार नाविकों को कार्य अवधि के दौरान निशुल्क भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
(3) जहाज मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि जहाज के रसोइयों के रूप में कार्यरत नाविकों को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रशिक्षित, योग्य और सक्षम पाया जाए।
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