MS Act 22अध्याय III · Registration of Vessels
धारा 22 · प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग।
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(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग केवल पोत के वैध नौवहन के लिए किया जाएगा और यह हर समय पोत के प्रभारी व्यक्ति की हिरासत में रहेगा और पोत के किसी भी स्वामी, बंधकदार या अन्य व्यक्ति द्वारा पोत पर या उसमें रखे गए किसी भी अधिकार, ग्रहणाधिकार, प्रभार या हित के कारण इसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी पोत में हितधारक हो या न हो, जिसके पास पोत का पंजीकरण प्रमाणपत्र हो या उसके नियंत्रण में हो, उचित कारण के बिना, पोत के वैध नौवहन के प्रयोजनों के लिए उसकी अभिरक्षा के हकदार व्यक्ति को या किसी रजिस्ट्रार या कानून द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की मांग करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करेगा या चूक नहीं करेगा।
(3) यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी या मालिक पोत के संबंध में विधिवत रूप से प्रदान नहीं किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करता है या उसके नौवहन के लिए उपयोग करने का प्रयास करता है, तो वह इस उपधारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और पोत ज़ब्ती के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी पोत में हितधारक हो या न हो, जिसके पास पोत का पंजीकरण प्रमाणपत्र हो या उसके नियंत्रण में हो, उचित कारण के बिना, पोत के वैध नौवहन के प्रयोजनों के लिए उसकी अभिरक्षा के हकदार व्यक्ति को या किसी रजिस्ट्रार या कानून द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की मांग करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करेगा या चूक नहीं करेगा।
(3) यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी या मालिक पोत के संबंध में विधिवत रूप से प्रदान नहीं किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करता है या उसके नौवहन के लिए उपयोग करने का प्रयास करता है, तो वह इस उपधारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और पोत ज़ब्ती के लिए उत्तरदायी होगा।
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