MS Act 301अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 301 · महानिदेशक को निर्देश देने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि महानिदेशक जनहित में या भारतीय जहाजरानी के हित में संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी भी पोत, नाविक, टिंडल, जहाज मालिक, उसके एजेंट, समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, भर्ती प्लेसमेंट सेवा प्रदाता, बंदरगाह, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नोटिस, परिपत्र, आदेश या लिखित दिशानिर्देशों के माध्यम से ऐसे निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
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