MS Act 254अध्याय II · Salvage
धारा 254 · बचाव कार्यों के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियां और कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार समुद्री दुर्घटना या ऐसी दुर्घटना से संबंधित कृत्यों से उत्पन्न प्रदूषण या प्रदूषण के खतरे से अपने तटवर्ती क्षेत्रों या संबंधित हितों की रक्षा के लिए ऐसे उपाय करेगी, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।
(2) केंद्र सरकार बचाव कार्यों के संबंध में जहाज मालिक या कप्तान या बचावकर्ता या बंदरगाह प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे निर्देश दे सकती है जो वह उचित समझे।
(3) केंद्र सरकार, कुशल और प्रभावी बचाव कार्यों के प्रयोजनों के लिए, खतरे में जीवन या संपत्ति को बचाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, संबंधित जहाज मालिक या कप्तान या बचावकर्ता या बंदरगाह प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग मांग सकती है, ताकि जरूरतमंद जहाजों को सहायता दी जा सके, संकटग्रस्त या सहायता की आवश्यकता वाले जहाजों को बंदरगाहों में प्रवेश दिया जा सके और बचावकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
(4) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया जाएगा, ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाएँगी।
(2) केंद्र सरकार बचाव कार्यों के संबंध में जहाज मालिक या कप्तान या बचावकर्ता या बंदरगाह प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे निर्देश दे सकती है जो वह उचित समझे।
(3) केंद्र सरकार, कुशल और प्रभावी बचाव कार्यों के प्रयोजनों के लिए, खतरे में जीवन या संपत्ति को बचाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, संबंधित जहाज मालिक या कप्तान या बचावकर्ता या बंदरगाह प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग मांग सकती है, ताकि जरूरतमंद जहाजों को सहायता दी जा सके, संकटग्रस्त या सहायता की आवश्यकता वाले जहाजों को बंदरगाहों में प्रवेश दिया जा सके और बचावकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
(4) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया जाएगा, ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाएँगी।
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