MS Act 126अध्याय VI · Safety and Security
धारा 126 · किसी भी पोत को अधिनियम का उल्लंघन करते हुए माल या यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी पोत इस भाग के उल्लंघन में आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना माल नहीं ले जाएगा या ले जाने का प्रयास नहीं करेगा, या पोत पर या उसके किसी भाग में ऐसा माल नहीं रखेगा जो पोत द्वारा धारित प्रमाण पत्र के अनुसार न हो।
(2) कोई भी पोत इस भाग के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना यात्रियों को ले जाने या ले जाने का प्रयास नहीं करेगा, या पोत पर या उसके किसी भाग में यात्रियों की संख्या पोत द्वारा धारित प्रमाण पत्र में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।
(3) किसी भी ऐसे पोत का स्वामी जो इस धारा के उल्लंघन में माल या यात्रियों को ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है, उसका योग्यता प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित किया जा सकता है, ऐसी अवधि के लिए जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
(2) कोई भी पोत इस भाग के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना यात्रियों को ले जाने या ले जाने का प्रयास नहीं करेगा, या पोत पर या उसके किसी भाग में यात्रियों की संख्या पोत द्वारा धारित प्रमाण पत्र में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।
(3) किसी भी ऐसे पोत का स्वामी जो इस धारा के उल्लंघन में माल या यात्रियों को ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है, उसका योग्यता प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित किया जा सकता है, ऐसी अवधि के लिए जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
